कोरोना मरीज के साथ रेप करने वाले को उम्रकैद की सजा, साल 2020 का है मामला

केरल। अदालत ने बलात्कार के एक आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। कोर्ट ने शुक्रवार को 19 वर्षीय कोरोना पीड़ित महिला के साथ रेप के मामले में सजा सुनाते हुए आरोपी को जुर्माना भरने का आदेश दिया है। जस्टिस एन हरिकुमार ने सजा सुनाते हुए पांच साल पहले किए गए बर्बरतापूर्ण रेप और शारीरिक शोषण के मामले में दोषी को 2,12,000 रुपये का जुर्माना भरने का आदेश दिया। बता दें कि मामला 2020 का है जब शख्स आरोपी एंबुलेंस चालक दलित महिला को इलाज के लिए प्राथमिक उपचार केंद्र ले जाया रहा था।
5 सितंबर 2020 को देर रात महिला को कोविड उपचार केंद्र ले जाने के बजाय आरोपी ने एंबुलेंस को सुनसान इलाके में मोड़ दिया। इसके बाद वह गाड़ी को एक सुनसान इलाके में ले गया। एंबुलेंस के पिछले हिस्से में जाकर दरवाजा बंद करने के बाद आरोपी ने महिला के साथ जबरदस्ती की। महिला ने जब विरोध किया तो उसने मारपीट भी की। कथित तौर पर पीड़िता उस वक्त माहवारी से गुजर रही थी। आरोपी ने उसके साथ बलात्कार किया। इस दौरान महिला को गंभीर चोटें भी आईं।
पुलिस के मुताबिक हमले के बाद आरोपी महिला को बेहोशी की हालत में पंडालम में एक निजी अस्पताल के सामने छोड़ कर फरार हो गया। उसने बाद अस्पताल के कर्मचारियों ने पुलिस को इसकी सूचना दी। पुलिस ने बताया कि शख्स को त्वरित कार्रवाई करते हुए पकड़ लिया गया था।





