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पनीर में मिल्क फैट कम मिला, कोर्ट ने होटल पर लगाया भारी भरकम जुर्माना

Nilmani Pal
16 Feb 2024 1:39 AM GMT
पनीर में मिल्क फैट कम मिला, कोर्ट ने होटल पर लगाया भारी भरकम जुर्माना
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कुछ दिन पहले खाद्य विभाग ने लिए थे सैंपल

यूपी। मिलावट पर कानपुर के होटल रॉयल क्लिफ और रौनक पान मसाला के निदेशक पर जुर्माना लगाया गया है। एडीएम सिटी की कोर्ट ने पहली बार पान मसाला कंपनी के निदेशक, थोक और फुटकर सभी विक्रेताओं पर अर्थदंड लगाया। खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन की टीम ने होटल रॉयल क्लिफ के निदेशक हरदीप सिंह की मौजूदगी में 2017 में पनीर का सैंपल लिया था। जांच के दौरान पनीर में मिल्क फैट कम मिला। सुनवाई के दौरान एडीएम सिटी कोर्ट ने हरदीप सिंह पर 75 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है।

इसी तरह से खाद्य विभाग की टीम ने यशोदा नगर स्थित शिव जनरल स्टोर से 2016 में रौनक पान मसाले का सैंपल लेकर आगरा प्रयोगशाला में जांच कराई तो गैम्बियर निकला था। फिर गाजियाबाद लैब से जांच कराई गई तो मिसब्रांड निकला। इस पर एडीएम सिटी की कोर्ट ने पान मसाला बनाने वाली फर्म केजी पान प्रोडक्टस प्राइवेट लिमिटेड एफआईडीए सहजनवा गोरखपुर के निदेशक पर एक लाख, थोक विक्रेता आदित्य ट्रेडिंग कंपनी काहूकोठी पर 75 हजार और फुटकर विक्रेता शिव जनरल स्टोर मालिक ज्ञानेंद्र कुमार पर 25 हजार रुपये का जुर्माना लगाया। पान मसाले की छापेमारी के दौरान खाद्य सुरक्षा अधिकारी करुणा शंकर सचान ने 480 रुपये में चार पैकेट पान मसाला खरीदा। फिर उस पर कार्रवाई की।

मेसर्स प्रोपीन प्रोडक्टस लिमिटेड भौंती से बटर मिल्क का सैंपल लिया गया था। उसमें सोडियम क्लोराइड पाया गया है। एडीएम सिटी की कोर्ट ने मेसर्स प्रोपीन प्रोडक्टस लिमिटेड भौंती के संजय कुमार यादव पर 75 हजार और विक्रेता पनकी निवासी अर्धादास पर 35 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया है। भैंस के दूध में सॉलिड फैट कम होने पर मेसर्स एनके कनोडिया एंड संस पर 75 हजार और विक्रेता रमईपुर निवासी वीरासंग पर 40 हजार का अर्थदंड लगाया गया है। एडीएम सिटी, डॉ. राजेश कुमार ने कहा कि मिलावट के लिए बेचने वाला ही जिम्मेदार नहीं है, उसको बनाकर पहुंचाने वाला भी जिम्मेदार है। इसलिए मिलावट को जड़ से खत्म करना है। बेचने के साथ ही मिलावटी सामान बनाने वालों पर भी कार्रवाई हो रही है।

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