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पुलिसकर्मियों की छुट्टियां रद्द, राज्य सरकार ने लिए कई ​अहम फैसले

Nilmani Pal
19 April 2022 12:34 AM GMT
पुलिसकर्मियों की छुट्टियां रद्द, राज्य सरकार ने लिए कई ​अहम फैसले
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यूपी। उत्तर प्रदेश में कानून-व्यवस्था सहित अन्य कारणों को देखते हुए उत्तर प्रदेश की योगी सरकार (Yogi sarkar) ने कई ​अहम फैसले लिए हैं. शासन से जारी आदेश में पुलिस उत्तर प्रदेश पुलिस में 4 मई तक सभी छुट्टियां रद्द कर दी गई हैंं. आदेश के अनुसार, थानेदार से लेकर पुलिस अधीक्षक व सभी फील्ड अफसरों की छुट्टियां 4 मई तक रद्द हैं. जो अधिकारी अवकाश पर हैं, वे अगले 24 घंटे के भीतर तैनाती स्थल पर वापस लौटें. इस संबंध में आदेश जारी कर दिए गए हैं. जानकारी के अनुसार, प्रदेश में मुख्यमंत्री कार्यालय द्वारा इस व्यवस्था को लेकर आदेश जारी किया है. इसमें कहा गया है कि आने वाले दिनों में त्योहारों के मद्देनजर पुलिस की छुट्टियां रद्द की गई हैं.

इसके अलावा उत्तर प्रदेश में सरकारी अधिकारियों के लिए लंच का समय निर्धारित कर दिया गया है. सरकारी दफ़्तरों में 1 से 1:30 बजे तक लंच का समय रहेगा. आदेश में कहा गया है कि सरकारी कार्यालयों में लंच महज आधे घंटे का होगा. मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद मुख्य सचिव ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है. सीएम योगी ने इस बात के निर्देश दिए थे कि लंच का समय आधे घंटे से ज्यादा न हो. इस संबंध में मुख्यमंत्री कार्यालय को शिकायत मिली थी.

वर्ष 1970 में पूर्वी पाकिस्तान से विस्थापित होकर आए 63 हिंदू बंगाली परिवारों को पुनर्वास के लिए कृषि भूमि का पट्टा दिया जाएगा. इसके अलावा उन्हें आवासीय पट्टा और मुख्यमंत्री आवास योजना के स्वीकृति पत्र भी दिए जाएंगे. इस संबंध में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ स्वीकृति पत्र का वितरण करेंगे. सीएम लोकभवन में सुबह 10:30 बजे से 63 परिवारों को आवास व कृषि भूमि का स्वीकृति पत्र देंगे. कोरोना मामलों को देखते हुए सरकार ने विशेष आकस्मिक अवकाश स्वीकृत करने के निर्देश जारी किए हैं. कोविड पॉजिटिव कर्मचारियों को एक माह तक का विशेष आकस्मिक अवकाश मिलेगा. कोविड पॉजिटिव व्यक्ति के संपर्क में आने पर अधिकतम 21 दिन का आकस्मिक अवकाश दिया जाएगा. लक्षण विहीन कर्मचारियों और अधिकारियों को भी एक माह का आकस्मिक अवकाश दिया जाएगा. इसके अलावा कंटेनमेंट जोन घोषित होने तक कर्मचारियों को अवकाश स्वीकृत करने के निर्देश दिए गए हैं.

एक महीने से अधिक होने पर रजिस्टर्ड एलोपैथिक मेडिकल द्वारा प्रमाण पत्र देना होगा. विशेष आकस्मिक अवकाश की सुविधा एक से अधिक अवसरों के लिए भी मान्य होगी. वहीं कोविड और अन्य बीमारियों से पीड़ित मरीज को डॉक्टर के परामर्श के अनुसार अलग से अवकाश देने के निर्देश जारी किए गए हैं.


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