चंडीगढ़. पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष से कालका विधायक प्रदीप चौधरी की सदस्यता बहाल करने की मांग की है. इस संबंध में विधानसभा अध्यक्ष के नाम एक पत्र भी लिखा है. पत्र में उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश (Himachal Pradesh) की हाईकोर्ट (High Court) 19 अप्रैल को निचली अदालत के उस फैसले पर रोक लगा चुकी है जिसके आधार पर प्रदीप चौधरी की सदस्यता खत्म की गई है. 26 अप्रैल को खुद प्रदीप चौधरी विधानसभा अध्यक्ष (Speaker) को मिलने पहुंचे थे. उन्होंने कोर्ट के आदेश की कॉपी दी थी. लेकिन इतने दिन के बाद भी उनकी सदस्यता बहाल नहीं की गई है.
नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि हाई कोर्ट के आदेश के बाद प्रदीप चौधरी की सदस्यता बहाली में विधानसभा अध्यक्ष को देरी नहीं करनी चाहिए. कोरोना (Corona) महामारी के दौर में किसी हलके को जनप्रितिनिधि विहीन रखना उचित नहीं है. सदस्यता बहाली में हो रही देरी कालका की जनता और एक जनप्रतिनिधि के अधिकारों के प्रति उदासीनता है. इसलिए विधानसभा अध्यक्ष से आग्रह है कि वो जल्द ही इसका संज्ञान लें और कालका विधायक की सदस्यता बहाल करें.