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दुर्व्यवहार
Bengaluru बेंगलुरु। कर्नाटक पुलिस ने बुधवार को सुप्रीम कोर्ट में भारत के मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) बी.आर. गवई के साथ दुर्व्यवहार करने वाले वकील राकेश किशोर के खिलाफ एफआईआर दर्ज की। अखिल भारतीय अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष भक्तवचला की शिकायत पर यह एफआईआर दर्ज की गई है। बेंगलुरु में विधान सौधा पुलिस ने 71 वर्षीय राकेश किशोर के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 132 और 133 के तहत जीरो एफआईआर दर्ज की है।
उन पर किसी लोक सेवक पर हमला करने या उसे उसके कर्तव्यों के निर्वहन से रोकने के लिए आपराधिक बल का प्रयोग करने और किसी व्यक्ति का अपमान करने के इरादे से आपराधिक बल का प्रयोग करने का आरोप है। जीरो एफआईआर एक ऐसी एफआईआर है जो किसी भी पुलिस स्टेशन में दर्ज की जा सकती है, चाहे अपराध कहीं भी हुआ हो या पुलिस स्टेशन का अधिकार क्षेत्र कुछ भी हो। पुलिस सूत्रों ने बताया कि मामला नई दिल्ली स्थित संबंधित पुलिस को स्थानांतरित कर दिया जाएगा। एफआईआर में कहा गया है कि 6 अक्टूबर को वकील राकेश किशोर ने नई दिल्ली स्थित सर्वोच्च न्यायालय के कोर्ट हॉल नंबर 1 में सीजेआई के साथ दुर्व्यवहार किया।
उस समय, भारत के मुख्य न्यायाधीश बीआर गवई और न्यायमूर्ति के. विनोद चंद्रन अदालत कक्ष में मौजूद थे। शिकायतकर्ता ने न्यायपालिका की गरिमा और अखंडता की रक्षा के लिए आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज करने का अनुरोध किया है। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बीआर गवई के साथ दुर्व्यवहार की निंदा करते हुए वकीलों ने राज्य उच्च न्यायालय के समक्ष मौन विरोध प्रदर्शन किया। उन्होंने आरोपी वकील राकेश किशोर की तत्काल गिरफ्तारी की मांग की। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि यह न्यायपालिका की स्वतंत्रता को कमजोर करने के उद्देश्य से किया गया एक बड़ा अपमान है और उन्होंने इस मामले की जांच की मांग की।
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