खुली अदालत में महिला जज को अपशब्द कहने पर वकील ने मांगी माफी, दो साल तक होगा ये...

प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने महिला जज से अभद्रता की बिना शर्त माफी मांगने पर वकील के खिलाफ अवमानना मामले का निस्तारण कर दिया। वकील ने अदालत में एक महिला न्यायाधीश को अपशब्द कहा था। कोर्ट ने वकील पर दो हजार रुपये का जुर्माना लगाया, जिसे जिला विधिक सेवा प्राधिकरण मऊ में जमा करना होगा। इसके अलावा अवमानना करने वाले अधिवक्ता को उसके आचरण और व्यवहार के संबंध में दो साल की अवधि के लिए निगरानी में रखा जाएगा। यह आदेश न्यायमूर्ति सुनीत कुमार एवं न्यायमूर्ति विक्रम डी चौहान की खंडपीठ ने दिया है।
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