भारत
डिप्टी कलेक्टर पर कसा कानून का शिकंजा, महिला सरकारी कर्मचारी का आरोप, शादी का झांसा देकर संबंध बनाते रहे
jantaserishta.com
15 Nov 2024 10:59 AM GMT
x
सांकेतिक तस्वीर
मुकदमा दर्ज.
राजगढ़: मध्य प्रदेश के राजगढ़ में पुलिस ने भोपाल के एक डिप्टी कलेक्टर के खिलाफ मामला दर्ज किया है. एक महिला सरकारी कर्मचारी ने उन पर शादी का झांसा देकर बार-बार बलात्कार करने का आरोप लगाया है. शुक्रवार को मुकदमा दर्ज होने के बाद यह मामला सामने आया.
आरोपी डिप्टी कलेक्टर की पहचान राजेश सोरटे (47) के तौर पर हुई है. इल्जाम है कि आरोपी अफसर ने शिकायतकर्ता महिला के साथ संबंध बनाए थे, जब वह 2022 में राजगढ़ जिले के पचोर में तहसीलदार थे. पुलिस अधिकारी ने महिला की शिकायत का हवाला देते हुए बताया कि तब से आरोपी ने अलग-अलग जगहों पर महिला कर्मचारी का कई बार यौन उत्पीड़न किया.
सारंगपुर के उपमंडल पुलिस अधिकारी अरविंद सिंह ने इस मामले में जानकारी देते हुए पीटीआई को बताया कि पचोर पुलिस ने गुरुवार को सोरटे के खिलाफ भारतीय दंड संहिता के तहत बलात्कार का मामला दर्ज किया है, क्योंकि कथित अपराध साल 2022 में भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) के लागू होने से पहले किया गया था.
उपमंडल पुलिस अधिकारी अरविंद सिंह ने बताया कि शिकायतकर्ता ने अपने दावे के समर्थन में एक वीडियो पुलिस के साथ साझा किया था. उन्होंने कहा कि सोरटे को गिरफ्तार करने के लिए एक विशेष टीम बनाई है.
पीड़िता महिला कर्मचारी ने राजगढ़ के पुलिस अधीक्षक आदित्य मिश्रा से मिलकर डिप्टी कलेक्टर राजेश सोरटे के खिलाफ शिकायत की थी. एसपी ने मामले की जांच के लिए पचोर थाने के इंस्पेक्टर अखिलेश वर्मा को यह मामला सौंप दिया था.
jantaserishta.com
Next Story