दिल्ली। लखीमपुर खीरी कांड के आरोपी आशीष मिश्रा की जमानत रद्द करने की मांग पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई टाल दी गई। अब 4 अप्रैल को मामले में सुनवाई होगी। 4 अप्रैल तक सभी पक्षों को SIT की रिपोर्ट पर अपना जवाब दाखिल करना है। बता दें कि गाड़ी से कुचल कर मारे गए किसान के परिवार ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की है। याची के वकील प्रशांत भूषण ने सुप्रीम कोर्ट को बताया है कि आशीष को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जमानत दी थी। जमानत देने का हाईकोर्ट का आदेश अपराध की गंभीरता के हिसाब से गलत है।
लखीमपुर खीरी हिंसा में मारे गए किसानों ने मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा की जमानत खारिज कर उसे फिर से जेल भेजे जाने की मांग सुप्रीम कोर्ट से की है। इससे पहले की सुनवाई में कोर्ट ने यूपी सरकार से गवाहों की सुरक्षा सुनिश्चित करने को कहा था। चीफ जस्टिस एनवी रमणा, जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस हिमा कोहली की पीठ इस मामले की सुनवाई कर रही है।
पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में यूपी सरकार को नोटिस जारी किया था। कोर्ट ने यह भी कहा था कि राज्य सरकार सभी गवाहों को सुरक्षा दे। 11 मार्च को इस मामले के मुख्य गवाह पर हमला हुआ था।