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लखीमपुर हिंसा: आशीष मिश्रा की रिहाई का आदेश जेल पहुंचा, जल्द आ सकते हैं बाहर
jantaserishta.com
15 Feb 2022 9:30 AM GMT
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Lakhimpur Kheri Case: उत्तर प्रदेश में लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में आरोपी और केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा टेनी (Union minister Ajay Mishra Teni) का बेटा आशीष मिश्रा (Ashish Mishra) आज मंगलवार को जेल रिहा हो सकता है. बताया गया कि उसकी रिहाई के संबंध में रिलीज ऑर्डर आज कोर्ट से जेल पहुंचेगा. इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बीते सोमवार को अपने संशोधित आदेश में आशीष मिश्रा को अक्टूबर 2021 की घटना के सिलसिले में जमानत दे दी.
मालूम हो कि जस्टिस राजीव सिंह की एकल पीठ ने आशीष मिश्रा के बेल ऑर्डर में त्रुटि को सुधारते हुए उसमें आइपीसी की धारा 302 व 120 बी जोड़ने का आदेश दिया. टंकण त्रुटि के चलते तब इन धाराओं का उल्लेख नहीं हो सका और मिश्रा की रिहाई नहीं हुई.
इससे पहले लखीमपुर पुलिस द्वारा अदालत में दायर आरोपपत्र में कहा गया है कि मिश्रा पर आईपीसी की धारा 147, 148, 149, 302, 307, 326, 34, 427 और 120 बी के साथ-साथ धारा 3/25, 5/27 और 39 शस्त्र अधिनियम के तहत आरोप लगाए गए हैं. हालांकि अदालत के आदेश ने उसे आईपीसी की धारा 147 148, 149, 307, 326 और 427 के साथ-साथ आर्म्स एक्ट की धारा 34 और 30 के तहत आरोपों के लिए जमानत दे दी. जमानत आदेश में आईपीसी की धारा 302 और 120 बी का कोई उल्लेख नहीं था.
क्या है मामला
पिछले साल 3 अक्टूबर को लखीमपुर खीरी में हुई हिंसा के दौरान आठ लोगों की मौत हो गई थी, जब किसान उत्तर प्रदेश के उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के इलाके के दौरे का विरोध कर रहे थे. एसयूवी की चपेट में आने से चार किसानों की मौत हो गई. गुस्साए किसानों ने एक ड्राइवर और दो भाजपा कार्यकर्ताओं की कथित तौर पर पीट-पीट कर हत्या कर दी. हिंसा में एक पत्रकार की भी मौत हो गई, जिसने केंद्र के अब निरस्त किए गए कृषि कानूनों के खिलाफ विपक्षी दलों और किसान समूहों के बीच आक्रोश पैदा कर दिया.
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