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NHRC ने स्टरलाइट फायरिंग मामले में जवाब दाखिल करने के लिए मद्रास हाई कोर्ट से मांगा समय

Rani Sahu
9 Aug 2021 6:17 PM GMT
NHRC ने स्टरलाइट फायरिंग मामले में जवाब दाखिल करने के लिए मद्रास हाई कोर्ट से मांगा समय
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राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) ने मानवाधिकार कार्यकर्ता की जनहित याचिका (पीआइएल) का जवाब दाखिल करने के लिए मद्रास हाई कोर्ट से और समय देने की अपील की है

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) ने मानवाधिकार कार्यकर्ता की जनहित याचिका (पीआइएल) का जवाब दाखिल करने के लिए मद्रास हाई कोर्ट से और समय देने की अपील की है। मानवाधिकार कार्यकर्ता ने तूतीकोरिन के स्टरलाइट में 2018 में हुई पुलिस फायरिंग मामले को फिर से खोलने की मांग की है। इस फायरिंग में 13 लोग मारे गए थे।

मद्रास हाई कोर्ट की पीठ ने जवाब दाखिल करने के लिए 13 सितंबर तक का दिया समय
मुख्य न्यायाधीश संजीब बनर्जी एवं जस्टिस टीएस सिवगगनम की पीठ ने जवाब दाखिल करने के लिए 13 सितंबर तक का समय दे दिया है। इसी पीठ के सामने एनजीओ पीपुल्स वाच के कार्यकारी निदेशक हेनरी टिफाग्ने की ओर से दाखिल कराई गई पीआइएल सुनवाई के लिए पेश की गई थी। टिफाग्ने स्वयं भी एक वकील हैं।
जांच टीम द्वारा सौंपी गई रिपोर्ट को नहीं किया गया सार्वजनिक
उन्होंने उल्लेख किया है कि एनएचआरसी ने जांच शुरू करने के बाद अक्टूबर 2018 में मामला बंद कर दिया था। उसकी जांच टीम द्वारा सौंपी गई रिपोर्ट का निष्कर्ष अभी तक सार्वजनिक नहीं किया गया है। एचएचआरसी की टीम ने स्थल की जांच की थी। याचिकाकर्ता ने कहा है कि इसके आदेश में मामला बंद करने का आधार कमजोर था और इसे फिर से खोला जाना चाहिए।


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