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मथुरा (उत्तर प्रदेश) (एएनआई): मथुरा की एक अदालत ने बुधवार को श्री कृष्ण जन्मभूमि-शाही ईदगाह मस्जिद विवाद में अमीन सर्वेक्षण मामले की सुनवाई की और अगली सुनवाई के लिए 10 फरवरी की तारीख तय की।
मामले की सुनवाई के दौरान अपर सिविल जज सीनियर डिवीजन III ने तारीख तय की.
बुधवार को कृष्ण जन्मभूमि पक्ष की ओर से शाही ईदगाह मस्जिद के निरीक्षण की मांग की गई. उधर, ईदगाह पक्ष ने अमीन के निरीक्षण के आदेश को वापस लेने की प्रार्थना करते हुए मामले को खारिज करने की मांग की.
पिछले साल दिसंबर में कोर्ट ने विवादित स्थल का सर्वे करने का आदेश जारी किया था। अदालत ने सभी पक्षों को नोटिस जारी करते हुए कहा कि उन्हें अदालत के आदेश का पालन करने को कहा गया है।
8 दिसंबर को हिंदू सेना के अध्यक्ष विष्णु गुप्ता और उपाध्यक्ष सुरजीत सिंह यादव ने कोर्ट में दावा किया था कि मुगल बादशाह औरंगजेब ने भगवान कृष्ण की जन्मभूमि की 13.37 एकड़ भूमि पर एक मंदिर को तोड़कर ईदगाह का निर्माण किया था.
याचिका में श्री कृष्ण जन्मस्थान सेवा संघ बनाम शाही मस्जिद ईदगाह के बीच वर्ष 1968 में हुए समझौते को भी चुनौती दी गई है।
जमीन के मालिकाना हक पर बोलते हुए मामले में याचिकाकर्ता हिंदू सेना के अध्यक्ष विष्णु गुप्ता ने पहले कहा था कि जमीन ट्रस्ट की है जो भगवान श्री कृष्ण के नाम पर है.
"वहां एक और ट्रस्ट चल रहा है। उसका नाम भगवान श्री कृष्ण जन्मस्थल सेवा संघ है। उस ट्रस्ट का कोई मालिकाना हक नहीं है। 1968 में ट्रस्ट ने मस्जिद कमेटी और ईदगाह कमेटी के साथ एक समझौता किया। हमने उस समझौते का उल्लेख किया है और वह समझौता गलत है। जिस व्यक्ति के पास वह जमीन नहीं है, उसके पास मालिकाना हक नहीं है, तो कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति या संस्था से कैसे सहमत हो सकता है?" उसने कहा था। (एएनआई)
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Rani Sahu
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