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क्रेडाई एनसीआर ने उत्तर प्रदेश रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी से की बड़ी अपील

Admin Delhi 1
6 May 2023 6:22 AM GMT
क्रेडाई एनसीआर ने उत्तर प्रदेश रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी से की बड़ी अपील
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एनसीआर नॉएडा: कन्फेडरेशन ऑफ रियल एस्टेट डेवलपर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया एनसीआर चैप्टर (क्रेडाई एनसीआर) ने उत्तर प्रदेश रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी (यूपीरेरा) से अपील की है कि वह रियल एस्टेट के अधिनियम 2016 के तहत आवंटित की परियाेजनाओं को समय से रजिस्टर्ड कराने के लिए संबधित डेवलपमेंट अथॉरिटी को निर्देशित करें। प्रोजेक्ट समय पर रजिस्टर्ड होने से बायर्स को उनका घर तय समय पर उपलब्ध हो सकेगा। प्रोजेक्ट एक बार रजिस्टर्ड हाेने के बाद डेवलपर को भी यूपी रेरा द्वारा निर्धारित समय सीमा का पालन करना होगा और खरीदारों को पजेशन समय पर मिल सकेगा।

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इसमें नोएडा, ग्रेटर नोएडा, आवास विकास परिषद, कानपुर और लखनऊ विकास प्राधिकरण आदि शामिल हैं। आमतौर पर देखा जाता है कि डेवलपर को ग्रुप हाउसिंग, टाउनशिप और स्पोर्ट्स सिटी के लिए आवंटित की गई योजनाओं को रजिस्टर्ड करने में देरी होती है।

इसलिए होती है प्रोजेक्ट में देरी: क्रेडाई एनसीआर के अध्यक्ष मनोज गौड ने कहा कि रेरा के तहत रजिस्टर्ड डेवलपमेंट ऑथोराइटीज़ का रजिस्ट्रेशन नहीं होने की वजह से कई बार डेवलपर को आवंटन के बाद के बाद जमीन समय पर नहीं सौंपी जाती है और प्रोजेक्ट में देरी होने के चलते डेवलपर पर बिना गलती के जुर्माने जैसी कार्रवाई की जाती है। अगर अथॉरिटी द्वारा डेवलपर को ज़मीन समय पर नहीं दिया जाता है तो इससे उसे अपने ग्राहको के प्रति समय सीमा के अनुपालन असर पड़ता हैI जिसके कराण उनकी गलती नहीं होने के बावजूत उनपर रेरा द्वारा जुर्माना लगाया जाता है।


मनोज गौड ने आगे कहा: क्रेडाई ने उत्तर प्रदेश रियल एस्टेट नियामक प्राधिकरण (यूपीआरईआरए) से अनुरोध किया है कि वह न्यू ओखला विकास प्राधिकरण, ग्रेटर नोएडा विकास प्राधिकरण और गाजियाबाद विकास प्राधिकरण (जीडीए) सहित प्राधिकरणों को उन सभी परियोजनाओं के लिए रेरा के तहत पंजीकरण करने का निर्देश दें, जो डेवेलपर्स को पूर्णता प्रमाण पत्र नहीं दिया गया है।

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