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कोविड कर्फ्यू 14 सितंबर तक बढ़ा, उत्तराखंड में RTPCR कोरोना नेगेटिव रिपोर्ट पर एंट्री

Deepa Sahu
6 Sep 2021 5:10 PM GMT
कोविड कर्फ्यू 14 सितंबर तक बढ़ा, उत्तराखंड में RTPCR कोरोना नेगेटिव रिपोर्ट पर एंट्री
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उत्तराखंड में कोविड कर्फ्यू एक हफ्ते बढ़ा दिया गया है।

उत्तराखंड में कोविड कर्फ्यू एक हफ्ते बढ़ा दिया गया है। अभी कोविड कर्फ्यू मंगलवार सुबह छह बजे तक के लिए लागू है। लेकिन, सरकार ने अब कोविड कर्फ्यू को बढ़ाकर 14 सितंबर तक कर दिया है। कोविड कर्फ्यू की नई गाइडलाइन के अनुसार, उत्तराखंड आने के लिए पर्यटकों को आरटीपीसीआर कोरोना नेगेटिव रिपोर्ट के साथ ही स्मार्ट सिटी वेबवाइट में पंजीकरण सहित होटल बुकिंग से जुड़े कागजात दिखाने के बाद ही एंट्री दी जा रही है।

बिना कोविड रिपोर्ट उत्तराखंड आने वाले पर्यटकों की बॉर्डर पर ही कोराना जांच की जाएगी। सोमवार को मुख्य सचिव एसएस संधु ने यह आदेश किए हैं। 14 सितंबर, सुबह छह बजे तक यह आदेश प्रभावी रहेगा। सरकार ने वैसे तो सभी सामाजिक, राजनीतिक, मनोरंजन, सांस्कृति समारोह में भीड़ पर अग्रिम आदेश तक प्रतिबंध लगाया है, लेकिन यह भी कहा है कि यदि सक्षम स्तर से पूर्व में ऐसे आयोजन के लिए अनुमोदन लिया गया है तो फिर ये गतिविधियां हो सकेंगी।
पुलिस-प्रशासन को निर्देश दिया है कि कोविड गाइडलाइन्स का सख्ती से पालन करवाया जाए। घर से बाहर बिना मास्क घूमने वाले लोगों के खिलाफ चालानी कार्रवाई की जाए। उत्तराखंड सरकार ने पिछले हफ्ते की कोविड कर्फ्यू की गाइडलाइन्स को यथावत 14 सितंबर तक के लिए लागू किया है। राज्य में कोरोना संक्रमण की दर में हालांकि काफी गिरावट आ चुकी है, लेकिन सरकार अभी भी कुछ बंदिशें हटाने के पक्ष में नहीं है।
जिन व्यक्तियों को कोरोना वैक्सीन की दूसरी डोज 15 दिन पूर्व लग चुकी है और यदि वह इसका प्रमाण पत्र दिखाते हैं तो उन्हें एअरपोर्ट, रेलवे स्टेशन या फिर राज्य की सीमा पर प्रवेश की अनुमति रहेगी, जबकि जो व्यक्ति यह प्रमाण पत्र नहीं दिखा सकेंगे, उन्हें 72 घंटे पूर्व की आरटीपीसीआर, ट्रूनेट व एंटीजन जांच की नेगेटिव रिपोर्ट अनिवार्य रूप से दिखानी होगी।
आदेश में कहा गया है कि व्यापारिक प्रतिष्ठान प्रत्येक दिन रात नौ बजे अनिवार्य रूप से बंद हो जाएंगे, जबकि होटल व रेस्टोरेंट के लिए रात दस बजे तक का समय निर्धारित किया है। वीकेंड पर पर्यटक स्थलों पर भीड़भाड़ पर रोक लगाने के लिए सभी जिलाधिकारियों को अधिकार दिए गए हैं। राज्य के भीतर विभिन्न जिलों में आवाजाही के लिए कोई प्रतिबंध नहीं रखा गया है, अलबत्ता लोगों को कोविड गाइड लाइन का पालन करना जरूरी होगा।
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