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Kolkata कोलकाता : कोलकाता उच्च न्यायालय ने गुरुवार को कस्बा इलाके में दक्षिण कलकत्ता लॉ कॉलेज में कथित सामूहिक बलात्कार के संबंध में तीन जनहित याचिकाओं (पीआईएल) पर पश्चिम बंगाल सरकार से रिपोर्ट मांगी। कोर्ट ने यह भी सवाल किया कि कॉलेज के शासी निकाय को मामले में क्यों शामिल नहीं किया गया।
इससे पहले 2 जुलाई को, कोलकाता पुलिस ने कहा था कि पुलिस बल का जासूसी विभाग कथित सामूहिक बलात्कार मामले की जांच अपने हाथ में लेगा। यह घटना 25 जून को पश्चिम बंगाल की राजधानी के कस्बा इलाके में दक्षिण कलकत्ता लॉ कॉलेज के अंदर एक छात्रा के साथ कथित सामूहिक बलात्कार के बाद हुई है। पांच दिन बाद, 30 जून को, कोलकाता पुलिस ने कहा कि मामले के तीन मुख्य आरोपियों को 12 घंटे से भी कम समय में गिरफ्तार कर लिया गया।
इससे पहले, भाजपा तथ्यान्वेषण समिति के सदस्य मनन कुमार मिश्रा ने आरोप लगाया कि पुलिस बलात्कार पीड़िता के परिवार को "छिपा" रही है और किसी को भी सुरक्षा गार्ड से मिलने नहीं दे रही है, जो 25 जून को कोलकाता के एक लॉ कॉलेज के परिसर में हुई घटना का चौथा आरोपी है। उन्होंने आगे आरोप लगाया कि आरोपी का नाम बदलने के लिए प्राथमिकी के साथ "छेड़छाड़" करने का प्रयास किया गया था।
मिश्रा ने एएनआई को बताया, "हमने वहां सभी से मुलाकात की और कॉलेज के अन्य कर्मचारियों से भी मुलाकात की। जब हमने कुछ दस्तावेज देखे, तो पता चला कि एफआईआर के साथ कुछ छेड़छाड़ की गई थी। दस्तावेज देखने से ऐसा लग रहा है कि किसी ने आरोपी का नाम बदलने का प्रयास किया है... हमने पीड़िता से बात करने की कोशिश की, लेकिन ऐसा लग रहा है कि पुलिस पीड़िता के परिवार और परिवार के सदस्यों को छिपा रही है... इस मामले में गार्ड सबसे अच्छा गवाह है, लेकिन उन्होंने उसे भी गिरफ्तार कर लिया है और उसे किसी से मिलने नहीं दे रहे हैं..."
उन्होंने कहा, "हम अपनी रिपोर्ट सौंपेंगे; हालांकि, यह अलग बात है कि ममता बनर्जी की सरकार इस पर कैसे काम करेगी..." अलीपुर कोर्ट ने मंगलवार को तीन मुख्य आरोपियों को 8 जुलाई तक पुलिस हिरासत में भेज दिया था। कोर्ट ने चौथे आरोपी सुरक्षा गार्ड को भी 4 जुलाई तक हिरासत में भेज दिया। आरोपी मोनोजीत, प्रमित और जैब 8 जुलाई तक पुलिस हिरासत में रहेंगे। सुरक्षा गार्ड पिनाकी 4 जुलाई तक हिरासत में रहेगा। (एएनआई)
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