भारत

कोलकाता हाईकोर्ट ने अंजनी पुत्र सेना को रामनवमी रैली की अनुमति दी

Shantanu Roy
4 April 2025 3:35 PM IST
कोलकाता हाईकोर्ट ने अंजनी पुत्र सेना को रामनवमी रैली की अनुमति दी
x
सख्त शर्तों के साथ मिली अनुमति
Kolkata. कोलकाता। कोलकाता हाई कोर्ट से शुक्रवार को ममता बनर्जी सरकार को झटका लगा है। कोर्ट ने हिंदू संगठन अंजनी पुत्र सेना को हावड़ा में प्रस्तावित रूट पर रामनवमी की रैली निकालने की अनुमति दे दी है। शुरुआत में पश्चिम बंगाल सरकार ने इस रैली पर पिछले अदालती आदेशों के उल्लंघन होने का हवाला देते हुए आपत्ति जताई थी। कोर्ट ने मामले की सुनवाई करते हुए छह अप्रैल को होने वाली रामनवमी की रैली निकालने की इजाजत दे दी।
हालांकि, कोर्ट ने हिंदू संगठन को शांतिपूर्ण रैली सुनिश्चित करने के लिए कुछ सख्त शर्तें भी लगाई हैं। यह रैली नरसिंह मंदिर से शुरू होगी और उसके बाद जीटी रोड से होते हुए हावड़ा मैदान में खत्म होती है। यह हर साल रामनवमी के मौके पर होने वाला धार्मिक कार्यक्रम है। कोर्ट ने कुछ शर्तें लगाते हुए कहा है कि रैली पूरी तरह से शांतिपूर्ण होनी चाहिए। इसमें कोई भी व्यक्ति हथियार लेकर नहीं जाएगा। झंडे और प्लास्टिक का गदा लेकर जाया जा सकता है। रैली के आगे और पीछे पुलिस की गाड़ियां तैनात रह सकती हैं।
सुबह साढ़े आठ बजे से लेकर दोपहर 12 बजे के बीच रैली को पूरा करना होगा। इसमें 500 लोग शामिल हो सकते हैं, जिन्हें अपना आधार कार्ड, पैन कार्ड जमा करवाना होगा। बंगाल पुलिस ने अंजनी पुत्र सेना को 6 अप्रैल को उनके अनुरोधित मार्ग पर राम नवमी शोभा यात्रा आयोजित करने की अनुमति देने से इनकार कर दिया था। सुरक्षा चिंताओं और अदालती आदेशों के पिछले उल्लंघन का हवाला देते हुए, पुलिस ने इसके बजाय दो वैकल्पिक मार्ग सुझाए थे। इसके बाद संगठन ने हाई कोर्ट में चुनौती दी थी।
पुलिस ने हिंदू संगठन को बताया था कि उसने पिछले साल 17 अप्रैल को जुलूस के दौरान कई हाई कोर्ट के नियमों का उल्लंघन किया था। इसमें रैली में शामिल होने वालों की संख्या 200 से कम रखने का नियम भी शामिल था। पुलिस का कहना था कि 200 लोगों की लिमिट तय होने के बाद भी चार से पांच हजार लोग शामिल हुए थे। इसके अलावा, डीजे साउंड सिस्टम का इस्तेमाल करके भी हाई कोर्ट के फैसले का उल्लंघन किया गया था।
Next Story