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जानें पूरा मामला।
पटना: स्मैक तस्करी के एक मामले में एक ही आरोपित को अलग-अलग नाम से फुलवारी पुलिस ने दो अलग-अलग चार्जशीट करने का कारनामा किया है। इस बात का खुलासा एनडीपीएस एक्ट की विशेष कोर्ट सह अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश मनीष कुमार द्विवेदी की अदालत में हुआ। विशेष कोर्ट ने पटना पुलिस पदाधिकारी के इस कारनामे पर पटना एसएसपी से रिपोर्ट तलब की थी।
विशेष कोर्ट ने पूछा कि क्या फैजान तबरेज और लाल बाबू एक ही आदमी हैं। यदि दोनों नाम एक ही आदमी के हैं तब दो अलग-अलग नाम से गिरफ्तार कर क्यों जेल भेजा गया। एसएसपी ने इस मामले पर अपनी जांच रिपोर्ट विशेष कोर्ट में दाखिल कर दी है। दाखिल रिपोर्ट में कहा गया कि अभियुक्त मो. फैजान तबरेज और लालबाबू एक ही आदमी हैं। अनुसंधानकर्ता ने गलत चार्जशीट दायर कर फैजान तबरेज उर्फ लाल बाबू को न्यायिक हिरासत में रिमांड करा लिया है।
इसके बाद निगरानी कोर्ट के विशेष न्यायाधीश ने गलत चार्जशीट वाले मुकदमा की प्रक्रिया को बंद कर दिया और फैजान तबरेज जो गलत नाम लाल बाबू के नाम से न्यायिक हिरासत के तहत बेऊर जेल में बंद था उसे तुरंत जेल से छोड़ने का आदेश जारी किया। इसके साथ विशेष कोर्ट ने इस बड़े आपराधिक मामले में लापरवाही करने वाले पुलिस पदाधिकारी के खिलाफ कार्रवाई का निर्देश डीजीपी और एसएसपी को दिया है।
बता दें कि पुलिस को सूचना मिली थी कि कुछ लड़के इसोपुर पुल के पास स्मैक की पुड़िया बेच रहे हैं। इस पर फुलवारी पुलिस ने छापेमारी की। तीन लड़के फरार हो गए, एक पकड़ा गया। पकड़े गए लड़के ने नाम अपना नाम फैजान तबरेज, पिता मो. सुहैल, मुहल्ला- गुलस्तान, थाना- फुलवारी बताया। पुलिस टीम ने फैजान तबरेज से छह पुड़िया स्मैक बरामद किया।
फैजान तबरेज से पूछताछ में उसने भागने वाले लड़के मो. मोटरा, लालबाबू, पिता मो. सुहैल और मो. मून बताया। इसी आधार पर फुलवारी पुलिस पदाधिकारी सुर्दशन पांडेय ने थाने में लिखित आवेदन दिया। इस आवेदन पर फुलवारी थानेदार ने एनडीपीएस एक्ट के तहत केस दर्ज किया और अनुसंधान के लिए दारोगा पूनम कुमारी को दिया। केस दर्ज करने के बाद स्मैक तस्करी कांड को नगर पुलिस अधीक्षक पश्चिमी ने विशेष कांड प्रतिवेदित किया और इस कांड का सुपरविजन फुलवारी अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी द्वारा किया गया। इस कांड में सभी गवाह फुलवारी थाने के पुलिस वाले हैं।
इस कांड के गवाहों के बयान और साक्ष्य के आधार पर सुपरविजन, प्रतिवेदन एक और प्रतिवेदन दो भी पुलिस अधिकारियों द्वारा किया गया था। इसके बाद अनुसंधानकर्ता ने फैजान तबरेज और मो. मोटरा उर्फ नौशाद पर विशेष कोर्ट में चार्जशीट दायर किया गया। चार्जशीट में यह कहा गया कि आरोपी लालबाबू पिता मो. सुहैल और मो. मुन पर पूरक अनुसंधान जारी है। चार्जशीट के बाद इस कांड के दो आरोपित पर विशेष कोर्ट में ट्रायल शुरू हो गया।
इस कांड में आरोपी मो. फैजान तबरेज को पटना हाईकोर्ट से जमानत मिल गयी और वह रिहा हो गया। वहीं दूसरी ओर इसी कांड के पूरक अनुसंधान के दौरान पुलिस पदाधिकारी ने फिर फरार चल रहे लाल बाबू पिता मो. सुहैल के नाम पर फैजान तबरेज का गिरफ्तार कर इसी कांड में जेल भेज दिया और विशेष कोर्ट में चार्जशीट दायर कर दिया। पूरक चार्जशीट मामले के आरोपी लालबाबू पिता मो. सुहैल का ट्रायल विशेष कोर्ट में शुरू हुआ। इसके बाद पूरक मामले की सुनवाई के दौरान पुलिस की इस लापरवाही का खुलासा हुआ।
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