होठों को चूमना, प्यार से छूना अप्राकृतिक अपराध नहीं: बॉम्बे हाई कोर्ट

Bombay HC Verdict on Kiss: बॉम्बे हाई कोर्ट ने यौन उत्पीड़न के मामले की सुनवाई के दौरान कहा कि Kiss करना अप्राकृतिक अपराध नहीं है. कोर्ट एक 14 साल के लड़के के यौन उत्पीड़न के मामले में आरोपी को यह कहते हुए जमानत दे दी कि Kiss और प्यार करना भारतीय दंड संहिता की धारा 377 के तहत अप्राकृतिक अपराध नहीं हैं.
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