बच्ची का अपहरण और हत्या: कोर्ट ने दोनों आरोपियों को बरी किया, जानें वजह

नई दिल्ली: दिल्ली की द्वारका कोर्ट ने 17 साल की बच्ची के अपहरण और उसकी हत्या के मामले में दोनों आरोपियों को बरी कर दिया. कोर्ट ने दोनों को ये कहते हुए रिहा कर दिया कि बच्ची ने 'आत्महत्या' की थी, क्योंकि उसके हाथ में बंदूक मिली थी. फास्ट ट्रैक कोर्ट के जज नवजीत बुद्धिराजा ने दिल्ली पुलिस के दो इंस्पेक्टर राजबीर सिंह लांबा और नरेश सांगवान के खिलाफ जांच में चूक करने पर डिपार्टमेंट एनक्वायरी करने की सलाह भी दी है. कोर्ट ने ये भी कहा इन इंस्पेक्टर ने 'मनगढ़ंत एफआईआर' दर्ज की थी.
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