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पॉक्सो अदालत ने किशोरी का यौन उत्पीड़न करने वाले पादरी को 7 साल कैद की सजा सुनाई

jantaserishta.com
29 Dec 2022 3:54 AM GMT
पॉक्सो अदालत ने किशोरी का यौन उत्पीड़न करने वाले पादरी को 7 साल कैद की सजा सुनाई
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कोच्चि (आईएएनएस)| केरल के त्रिशूर में एक विशेष पॉक्सो अदालत ने बुधवार को कैथोलिक पादरी राजू कोकण को अपने धर्मप्रांत में एक नाबालिग लड़की का यौन उत्पीड़न करने के आरोप में सात साल कैद की सजा सुनाई है। रिपोर्ट के अनुसार, यह घटना साल 2014 की है। घटना के सार्वजनिक होने के बाद पादरी राजू फरार चल रहा था। हालांकि, केरल पुलिस ने जल्द ही पादरी को तमिलनाडु के नागरकोइल से गिरफ्तार कर लिया।
बताया जाता है कि त्रिशूर चर्च के पादरी राजू ने गरीब परिवार से आने वाली लड़की को नए कपड़े दिलाने का झांसा दिया और उसने लड़की की तस्वीरें भी ली थीं।
फास्ट ट्रैक कोर्ट ने मुकदमे के दौरान 18 गवाहों को सुना और मोबाइल फोन के अलावा 24 दस्तावेजों को देखा। अदालत ने कहा कि जो कुछ हुआ है, वह कभी नहीं होना चाहिए था और वह भी एक पादरी के, वह किसी भी विचार के योग्य नहीं है।
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