भारत

सनी लियोनी के खिलाफ धोखाधड़ी के मामले में हाईकोर्ट ने लगाई रोक

jantaserishta.com
16 Nov 2022 7:45 AM GMT
सनी लियोनी के खिलाफ धोखाधड़ी के मामले में हाईकोर्ट ने लगाई रोक
x

फाइल फोटो

जानें पूरा मामला।
कोच्चि (आईएएनएस)| केरल उच्च न्यायालय ने बुधवार को अभिनेत्री सनी लियोनी और उनके पति डेनियल वेबर के खिलाफ दर्ज धोखाधड़ी के एक मामले पर रोक लगा दी।
दंपति और उनके कर्मचारी द्वारा दायर एक याचिका पर सुनवाई करते हुए, अदालत ने मामले और इससे संबंधित आगे की सभी कार्रवाइयों पर रोक लगा दी।
शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया था कि लियोनी को कार्यक्रमों में शामिल होने और प्रदर्शन करने के लिए लाखों रुपये देने के बावजूद वह नहीं आईं।
इसके बाद, दंपति के खिलाफ भारतीय दंड संहिता में धारा 406 (आपराधिक विश्वासघात), 420 (धोखाधड़ी और बेईमानी से संपत्ति की डिलीवरी) और 34 (सामान्य इरादे को आगे बढ़ाने में कई व्यक्तियों द्वारा किए गए कार्य) के तहत दंडनीय अपराधों का आरोप लगाते हुए मामला दर्ज किया गया था।
उनकी याचिका में यह भी कहा गया है कि, शिकायतकर्ता ने उन्हीं आरोपों के साथ एक दीवानी मुकदमा दायर किया था, जिसे जुलाई 2022 में एक मजिस्ट्रेट अदालत ने साक्ष्य के अभाव में खारिज कर दिया था। इसलिए, उन्होंने उनके खिलाफ कार्यवाही को रद्द करने की मांग की।
फरवरी 2021 में, एकल-न्यायाधीश न्यायमूर्ति अशोक मेनन ने तीनों की अग्रिम जमानत की अर्जी पर गिरफ्तारी से अंतरिम संरक्षण प्रदान किया था।
Next Story
© All Rights Reserved @ 2023 Janta Se Rishta