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दुकानदारों को ढील देने के मामले में केरल HC ने राज्य सरकार से मांगा जवाब, 6 अगस्त होगी सुनवाई
Deepa Sahu
2 Aug 2021 11:46 AM GMT
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केरल हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को निर्देश दिया कि वह व्यपारी व्यवसायी एकोपना समिति द्वारा दायर याचिका पर अपना जवाब दाखिल करेें.
केरल हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को निर्देश दिया कि वह व्यपारी व्यवसायी एकोपना समिति द्वारा दायर याचिका पर अपना जवाब दाखिल करेें. जिसमें राज्य सरकार से दुकानों पर लगाए गए प्रतिबंधों में ढील देने का निर्देश देने की मांग की गई थी. दरअसल केरल व्यापार व्यवसायी एकोपना समिति ने भी सभी दिनों में दुकानों के कामकाज को जारी रखने की अनुमति मांगी है. अब कोर्ट व्यापार व्यवसायी एकोपना समिति की याचिका पर 6 अगस्त 2021 को फिर से विचार करेगा.
वहीं सुप्रीम कोर्ट ने बकरीद के मौके पर COVID-19 प्रतिबंधों में ढील देने के लिए केरल सरकार को जमकर फटकार लगाई थी. सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि यह चौंकाने वाली स्थिति है कि केरल सरकार ने लॉकडाउन मानदंडों में ढील देने में व्यापारियों की मांग को मान लिया. इसी के साथ सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर सरकार की ओर से दी गई ढील के चलते राज्य में कोरोना का संक्रमण फैलता है तो कोर्ट उचित कार्रवाई करेगी.
केरल में क्यों तेजी से बढ़ रहे मामले
जानकारों की मानें तो केरल में कोरोना के बढ़ते संक्रमण दर की सबसे बड़ी वजह है, वहां के लोगों में एंटीबॉडी का स्तर कम होना. जहां देश में 67 फ़ीसदी लोगों के शरीर में एंटीबॉडी बन चुकी है. वहीं केरल की बात करें तो वहां के महज़ 42.7 फ़ीसदी लोगों में ही अब तक एंटीबॉडी बन पाई है. एक बड़ी वजह यह भी है कि पहली लहर के दौरान केरल में उतनी ज्यादा टेस्टिंग नहीं हो रही थी, जितनी कि अब हो रही है. इसलिए वहां उस वक्त कोरोना के मामले भी कम आ रहे थे, लेकिन जब टेस्टिंग बढ़ी है तो कोरोना के मामलों में भी इजाफा देखा जा रहा है.
6 अप्रैल को जब केरल में विधानसभा के चुनाव होने जा रहे थे, तब वहां संक्रमण के मामलों की संख्या 59051 थी. जबकि नए मामलों की संख्या केवल 3502 थी. लेकिन 31 जुलाई को केरल में 1,67,579 लोगों के टेस्ट किए गए जिसमें 20624 पॉजिटिव निकले.
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