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गोल्ड स्मगलिंग मामले के दूसरे आरोपी अर्जुन अयंकी को केरल HC ने दी जमानत, राज्य न छोड़ने के दिए आदेश

Deepa Sahu
31 Aug 2021 2:49 PM GMT
गोल्ड स्मगलिंग मामले के दूसरे आरोपी अर्जुन अयंकी को केरल HC ने दी जमानत, राज्य न छोड़ने के दिए आदेश
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केरल हाई कोर्ट

केरल हाई कोर्ट (Kerala High Court) ने कोझिकोड एयरपोर्ट गोल्ड स्मगलिंग मामले के दूसरे आरोपी अर्जुन अयंकी को जमानत दे दी है. कोर्ट ने फैसला सुनाया कि वह बिना अनुमति के केरल नहीं छोड़ सकते और उनके मूल स्थान कन्नूर जिले में उनके प्रवेश को प्रतिबंधित कर दिया.

केरल में रामनट्टुकरा सोने की तस्करी मामले (Ramanattukara gold smuggling case) में मुख्य संदिग्ध और माकपा के पूर्व कार्यकर्ता अर्जुन आयंकी (Arjun Aayanki) को जमानत दे दी गई है. इससे पहले अर्जुन अयंकी द्वारा इस्तेमाल की गई कार को पुलिस ने कन्नूर जिला स्थित परियाराम वनीय क्षेत्र से जब्त किया था. कन्नूर पुलिस ने उसकी कार की पहचान इंजन नंबर के आधार पर की, क्योंकि नंबर प्लेट हटा दी गई थी.


प्रमुख साजिशकर्ता मोहम्मद मंसूर को भी किया था गिरफ्तार
बता दें कि, 19 जून को केरल में सोना तस्करी मामले में राष्ट्रीय जांच एजेंसी (National Investigation Agency) ने महाराष्ट्र के सांगली जिले के विभिन्न ठिकानों पर छापेमारी की थी. इस मामले में कथित प्रमुख साजिशकर्ता मोहम्मद मंसूर को गिरफ्तार किया गया था. उसकी जानकारी के आधार पर सांगली जिले के खानापुर, कवथेमहंकल, अतपड़ी और तसगांव तहसील में छापेमारी की थी.

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