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केरल सोना तस्करी मामला: स्वप्ना सुरेश जेल से आई बाहर, 16 महीने बाद हाई कोर्ट से मिली जमानत

HARRY
17 July 2022 8:15 AM GMT
केरल सोना तस्करी मामला: स्वप्ना सुरेश जेल से आई बाहर, 16 महीने बाद हाई कोर्ट से मिली जमानत
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केरल सोना तस्करी मामले में मुख्य आरोपी स्वप्ना सुरेश जेल से रिहा हो गई हैं. केरल हाई कोर्ट ने स्वप्रा सुरेश को 25 लाख रुपये के बेल बांड और 2 लाख मुचलके पर जमानत दी है. कोर्ट की डिवीजन बेंच ने सात अन्य आरोपियों सारिथ पीएस, मोहम्मद शफी पी, जलाल एएम, राबिंस हमीद, रमीस केटी, शरफुद्दीन केटी और मोहम्मद अली को भी जमानत दे दी है. नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी (NIA) ने अनलॉफुल एक्टीविटीज प्रिवेंशन एक्ट (UAPA) के तहत स्वप्ना के खिलाफ केस दर्ज किया था. बता दें कि तकरीबन 16 महीने सलाखों के पीछे बिताने के बाद स्वप्ना सुरेश को आज रिहाई मिली है हैं.

इससे पहले 2 नवंबर को केरल हाई कोर्ट ने गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम (यूएपीए) के तहत राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) द्वारा दर्ज मामले में सुरेश को जमानत दे दी थी. इस दौरान 25 लाख रुपये के जमानत बांड और दो विलायक जमानत पर जमानत दी गई थी.
11 जुलाई 2020 को हुई थी गिरफ्तार
बता दें कि स्वप्ना सुरेश को एनआइए ने 11 जुलाई, 2020 को गिरफ्तार किया था, तब से वह न्यायिक हिरासत में थी. केरल में यह मामला सोने की तस्करी से जुड़ा है. 5 जुलाई, 2019 को केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम में सीमा शुल्क विभाग द्वारा राजनयिक सामान का भंडाफोड़ करने के बाद एक खेप में तस्करी कर लाए गए 14.82 करोड़ रुपये के 30 किलोग्राम सोने जब्द करने के बाद यह मामला सामने आया था. इसकी जांच प्रवर्तन निदेशालय, राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) और सीमा शुल्क विभाग कर रहे हैं.कई एजेंसियों ने जून 2020 में तिरुवनंतपुरम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के एयर कार्गो सेंटर में राजनयिक सामान से 14.82 करोड़ रुपये मूल्य के 30 किलोग्राम सोने की तस्करी से जुड़े मामले की जांच की थी। स्वप्ना और संदीप को एनआईए ने गिरफ्तार किया था, जबकि सरथ को कस्टम विभाग ने गिरफ्तार किया था
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