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अदालत ने 2018 में हुई महिला की हत्या के मामले में दो को पाया दोषी

jantaserishta.com
2 Dec 2022 9:48 AM GMT
अदालत ने 2018 में हुई महिला की हत्या के मामले में दो को पाया दोषी
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तिरुवनंतपुरम (आईएएनएस)| राज्य की राजधानी की एक निचली अदालत ने शुक्रवार को कोवलम में दो युवकों को एक लातवियाई महिला की हत्या का दोषी पाया। महिला अप्रैल 2018 में एक पर्यटक के रूप में यहां आई थी। अदालत ने मामले को सोमवार के लिए स्थगित कर दिया, जब दोनों दोषियों उमेश और उदयन को सजा सुनाई जाएगी।
पीड़िता, उसका साथी एंड्रयू और बहन इल्जी तिरुवनंतपुरम के बाहरी इलाके में एक सुविधा केंद्र में आयुर्वेदिक उपचार के लिए केरल पहुंचे थे, लेकिन 14 मार्च, 2018 को लापता हो गए।
उसे आखिरी बार कोवलम के लिए एक ऑटो-रिक्शा किराए पर लेते देखा गया था। लापता होने के समय वह अपना पासपोर्ट या मोबाइल फोन साथ नहीं ले गई थी।
पुलिस ने उसे ढूंढने के लिए एक मैनहंट शुरू किया, लेकिन 20 अप्रैल, 2018 को प्रसिद्ध कोवलम पर्यटन स्थल के पास पीड़िता का सड़ा-गला शव मिला। पोस्टमार्टम में गला घोंटने से मौत का कारण बताया गया है।
पुलिस ने दो स्थानीय युवकों, उमेश और उदयन को गिरफ्तार किया, जो रिश्तेदार हैं और अपंजीकृत गाइड के रूप में काम कर रहे थे। दोनों का ट्रैक रिकॉर्ड साफ नहीं था।
संयोग से, पीड़िता की बहन इजी के अनुरोध के बाद, अदालत ने उसे मुकदमे को ऑनलाइन देखने की अनुमति दी क्योंकि उसका यात्रा वीजा समाप्त हो गया था और वह भारत की यात्रा नहीं कर सकती थी।
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