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IAS अधिकारियों पर केजरीवाल सरकार का होगा नियंत्रण, सुप्रीम कोर्ट ने दिया अधिकार

Shantanu Roy
11 May 2023 1:47 PM GMT
IAS अधिकारियों पर केजरीवाल सरकार का होगा नियंत्रण, सुप्रीम कोर्ट ने दिया अधिकार
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IAS ए.के.सिंह बने नए सचिव
नई दिल्ली। दिल्ली के आईएएस अधिकारियों पर अब दिल्ली की केजरीवाल सरकार का नियंत्रण होगा. दिल्ली सरकार ने अपनी पहली नियुक्ति की है जिसमें उन्होंने IAS अधिकारी AK सिंह को सर्विसेज का नया सचिव बनाया है। अपने तहत काम करने वाले अधिकारियों के ट्रांसफर-पोस्टिंग पर लंबे समय से केंद्र सरकार के साथ कानूनी लड़ाई लड़ रही दिल्ली सरकार को सुप्रीम कोर्ट से गुरुवार (11 मई) को बड़ी राहत मिली. पांच जजों की संविधान पीठ ने एकमत से यह माना है कि दिल्ली की चुनी हुई सरकार को ही अधिकारियों पर नियंत्रण मिलना चाहिए. सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि दिल्ली की स्थिति दूसरे केंद्र शासित क्षेत्रों से अलग है. संविधान के अनुच्छेद 239AA के तहत यहां एक विधानसभा है, जिसे अधिकतर मसलों पर कानून बनाने का अधिकार दिया गया है. दिल्ली की विधानसभा सिर्फ पुलिस, कानून व्यवस्था और भूमि से जुड़े विषय पर कानून नहीं बना सकती. उसी तरह दिल्ली सरकार को भी इन तीन विषयों को छोड़ कर बाकी मामलों में कार्यकारी शक्ति हासिल है. सर्विसेज का मामला भी दिल्ली सरकार के अधिकार क्षेत्र में आता है.
सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा है, वह 2018 में आए संविधान पीठ के फैसले के दोहराव जैसा ही है. तब भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि पुलिस, कानून व्यवस्था और भूमि से जुड़े विषयों को छोड़कर बाकी सब में उपराज्यपाल को दिल्ली सरकार की सलाह और सहायता से काम करना चाहिए. कोर्ट ने कहा है कि अगर दिल्ली की चुनी हुई सरकार को अधिकारियों पर नियंत्रण नहीं किया जाएगा, तो इससे कामकाज चलाना मुश्किल हो जाएगा. अधिकारी सरकार की बात नहीं सुनेंगे. इससे पहले 2019 में सुप्रीम कोर्ट के 2 जजों की बेंच ने मामले पर बंटा हुआ फैसला दिया था. एक जज जस्टिस ए के सीकरी ने यह कहा था कि ज्वाइंट सेक्रेट्री और उससे ऊपर रैंक के अधिकारियों पर केंद्र सरकार का नियंत्रण होना चाहिए. जबकि दूसरे जज जस्टिस अशोक भूषण ने कहा था कि दिल्ली के अधिकारियों पर केंद्र सरकार का ही पूरा नियंत्रण होना चाहिए. अब 5 जजों की बेंच ने दिल्ली सरकार को अधिकारियों के ट्रांसफर-पोस्टिंग समेत सभी अधिकार दे दिए हैं.
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