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काशी विश्वनाथ ज्ञानव्यापी केस: सुन्नी वक्फ बोर्ड पर 3 हजार का जुर्माना,अदालत में 13 को होगी सुनवाई

Deepa Sahu
6 Oct 2020 5:03 PM GMT
काशी विश्वनाथ ज्ञानव्यापी केस: सुन्नी वक्फ बोर्ड पर 3 हजार का जुर्माना,अदालत में 13 को होगी सुनवाई
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अयोध्या के बाद अब काशी का मुद्दा गरमाया है। काशी विश्वनाथ ज्ञानव्यापी केस में मंगलवार को वाराणसी के जिला जज की अदालत में सुनवाई

जनता से रिश्ता वेबडेस्क | वाराणसी: अयोध्या के बाद अब काशी का मुद्दा गरमाया है। काशी विश्वनाथ ज्ञानव्यापी केस में मंगलवार को वाराणसी के जिला जज की अदालत में सुनवाई हुई। कोर्ट में सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड की ओर से दाखिल सिविल रिवीजन पर बहस के बाद कोर्ट ने सुन्नी वक्फ बोर्ड पर विलम्ब सिविल रिवीजन देरी से दाखिल करने पर 3 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। कोर्ट ने इस मामले में 13 अक्टूबर को अगली तारीख मुकर्रर की है।

बताते चलें कि लार्ड स्वयंभू विशेश्वर बनाम अंजुमन इंतेजामिया मामले मे सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड ने बतौर दूसरे प्रतिवादी के तौर पर शामिल होने के लिए कोर्ट में प्रार्थना पत्र दाखिल किया था। सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड की ओर से विलंब से दाखिल इस प्रार्थना पत्र पर 3 हजार रुपये जुर्माना राशि के साथ इसे सुनवाई के लिए स्‍वीकृत कर लिया गया है।

सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड ने इस प्रार्थना पत्र के जरिये पूरे मामले की सुनवाई ट्रिब्यूनल कोर्ट में कराने की मांग रखी है। सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड के इस मांग का काशी विश्वनाथ मंदिर पक्ष के वकील विजय शंकर रस्तोगी ने विरोध किया है। एनबीटी ऑनलाइन से बातचीत में काशी विश्वनाथ मंदिर पक्ष के वकील विजय शंकर रस्तोगी ने बताया की इस मामले में कोर्ट ने सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड के सिविल रिवीजन पर सुनवाई के लिए 13 अक्टूबर की अगली तारीख दी है।

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