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Karnataka बेंगलुरु : कर्नाटक उच्च न्यायालय ने गुरुवार को रिपब्लिक न्यूज़ के प्रधान संपादक, प्रसिद्ध पत्रकार अर्नब गोस्वामी के पक्ष में फैसला सुनाया और पिछले साल बेंगलुरु पुलिस द्वारा दर्ज किए गए मामले को खारिज कर दिया। यह मामला उन आरोपों के बाद दर्ज किया गया था कि गोस्वामी ने कर्नाटक के मुख्यमंत्री के बारे में एक झूठी खबर प्रसारित की थी।
न्यायमूर्ति एम नागप्रसन्ना की पीठ ने मामले में आदेश पारित किया है। मामले में विस्तृत आदेश का इंतजार है। दिसंबर 2024 में, कर्नाटक उच्च न्यायालय ने पत्रकार गोस्वामी के खिलाफ कर्नाटक पुलिस द्वारा शुरू की गई आपराधिक कार्यवाही पर रोक लगा दी थी। रिपब्लिक टीवी के प्रधान संपादक के खिलाफ जांच को रोकने के लिए अंतरिम आदेश जारी करने के दौरान, अदालत ने एफआईआर दर्ज करने को "अपराध का लापरवाही से पंजीकरण" बताया।
कर्नाटक प्रदेश कांग्रेस कमेटी के एक पदाधिकारी की शिकायत के आधार पर यह मामला दर्ज किया गया है। बेंगलुरु पुलिस ने रिपब्लिक टीवी के प्रधान संपादक अर्नब गोस्वामी और इसी समूह के कन्नड़ समाचार चैनल आर कन्नड़ के संपादक के खिलाफ मामला दर्ज किया है। आरोपों में दावा किया गया है कि उन्होंने कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया के बारे में एक फर्जी समाचार रिपोर्ट प्रसारित की।
रिपोर्ट में कथित तौर पर वर्गों के बीच दुश्मनी, घृणा या दुर्भावना पैदा की गई या उसे बढ़ावा दिया गया, जिसके कारण दोनों पर भारतीय दंड संहिता की धारा 505 (2) के तहत मामला दर्ज किया गया। आरोप यह था कि 27 मार्च, 2024 को लगभग 7:15 बजे, आर कन्नड़ चैनल ने एक समाचार प्रसारित किया था जिसमें दावा किया गया था कि मुख्यमंत्री सिद्धारमैया के काफिले को गुजरने देने के लिए बेंगलुरु में एमजी रोड पर यातायात रोक दिया गया था, जिसके परिणामस्वरूप एक एम्बुलेंस फंस गई थी। आदेश के बाद गोस्वामी ने कहा, "राज्य सरकारों को यह समझना चाहिए कि जब वे तुच्छ और दुर्भावनापूर्ण मामले दर्ज करते हैं तो उन्हें हार का सामना करना पड़ता है। उद्धव (ठाकरी) सरकार हार गई है, सिदरामैया सरकार हार गई है और ममता सरकार भी हार जाएगी।" (एएनआई)
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