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सुप्रीम कोर्ट में कमलनाथ की याचिका पर कल होगी सुनवाई, चुनाव आयोग ने छीना था स्टार प्रचारक का दर्जा

Kunti Dhruw
1 Nov 2020 3:39 PM GMT
सुप्रीम कोर्ट में कमलनाथ की याचिका पर कल होगी सुनवाई, चुनाव आयोग ने छीना था स्टार प्रचारक का दर्जा
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सुप्रीम कोर्ट में कमलनाथ की याचिका पर कल होगी सुनवाई, चुनाव आयोग ने छीना था स्टार प्रचारक का दर्जा

मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कमलनाथ की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट सोमवार को सुनवाई करेगा

जनता से रिश्ता वेबडेस्क : मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कमलनाथ की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट सोमवार को सुनवाई करेगा. चीफ जस्टिस एसए बोबडे की अगुआई वाली बेंच याचिका पर सुनवाई करेगी. चुनाव आयोग ने कमलनाथ से कांग्रेस पार्टी के स्टार प्रचारक का दर्जा छीन लिया जिसके खिलाफ कांग्रेस नेता ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई.

याचिका पर सुनवाई के लिए चीफ जस्टिस एसए बोबडे की अगुवाई वाली बेंच में उनके साथ जस्टिस एएस बोपन्ना और जस्टिस वी रामसुब्रमण्यन भी होंगे. कमलनाथ ने सुप्रीम कोर्ट में चुनाव आयोग के आदेश को चुनौती दी है. आयोग ने शुक्रवार को कमलनाथ के खिलाफ ये एक्शन लिया.

चुनाव आयोग ने पिछले दिनों कमलनाथ को चेतावनी के बावजूद बार-बार चुनावी सभाओं में अपने बयानों से आचार संहिता का उल्लंघन करने पर पूर्व मुख्यमंत्री को कांग्रेस पार्टी के स्टार प्रचारकों की लिस्ट से हटाने का आदेश दिया था. सुप्रीम कोर्ट में कमलनाथ की ओर से दाखिल याचिका में कहा गया कि चुनाव आयोग ने उनके वैधानिक अधिकारों का उल्लंघन किया है.

वरिष्ठ वकील और कांग्रेस के राज्यसभा सांसद विवेक तन्खा ने याचिका दाखिल करने को लेकर कहा कि कमलनाथ ने विभिन्न आधारों पर चुनाव आयोग के फैसले को चुनौती दी है. बता दें कि कमलनाथ से चुनाव आयोग ने कांग्रेस पार्टी के स्टार प्रचारक का दर्जा छीन लिया है.

चुनाव आयोग की ओर से हुई कार्रवाई के बाद कमलनाथ ने कहा, 'मेरी आवाज को दबाने का प्रयास है. अब जनता फैसला करेगी. कांग्रेस की आवाज को कुचलने का प्रयास है. सत्य को परेशान किया जा सकता है, पराजित नहीं. जनता सच्चाई का साथ देगी. मैं प्रचार करने जाऊंगा. मुझे कोई नहीं रोक सकता.'

दाखिल याचिका में कहा गया कि चुनाव आयोग का फैसला एकतरफा है. चुनाव आयोग ने पहले मामले में उनसे जवाब जरूर मांगा था, लेकिन बाद में उनके खिलाफ दर्ज शिकायतों पर एकतरफा फैसला किया गया है. कमलनाथ ने अपनी याचिका में यह भी कहा कि आयोग के फैसले से उनके अधिकारों का हनन हुआ है. बिना उनका पक्ष सुने आयोग ने फैसला देकर उनके वैधानिक अधिकारों का हनन किया है.

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