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रिश्तो को तार-तार करने वाले कलयुगी मामा को विशेष न्यायाधीश (पास्को एक्ट) की अदालत ने मृत्युदंड की सजा सुनाई है।
दतिया (आईएएनएस)| मध्यप्रदेश के दतिया जिले में रिश्तो को तार-तार करने वाले कलयुगी मामा को विशेष न्यायाधीश (पास्को एक्ट) की अदालत ने मृत्युदंड की सजा सुनाई है। इस कलयुगी मामा ने अपनी नौ साल की भांजी की दुष्कर्म के बाद हत्या कर दी थी। सात माह पहले मासूम की दुष्कर्म और उसके बाद हत्या किए जाने के मामले में विशेष न्यायाधीश (पास्को एक्ट) रमा जयंत मित्तल की अदालत ने सोमवार को आरोपी मामा को फांसी की सजा सुनाई है।आरोपी को पांच धाराओं में से तीन में यह सजा सुनाई गई है।
घटना लगभग सात माह पुरानी है। नौ मई 2022 को गोराघाट थाने के तिलैथा गांव में नौ साल की मासूम का झाड़ियों में शव मिला था। जब मामले की जांच हुई तो रिश्ते के मामा छत्रपाल को आरोपी बनाया गया। शिवपुरी के करैरा थाने के छत्रपाल ने इस मासूम के साथ पहले दुष्कर्म किया और फिर हत्या कर दी थी।
पुलिस की जांच में पाया गया था कि गांव में आयोजित एक शादी समारोह में छत्रपाल हिस्सा लेने आया था तभी उसने मासूम के साथ हैवानियत की थी। पुलिस ने मात्र 15 दिन में न्यायालय में चालान पेश कर दिया था और अब सात माह में फैसला भी आ गया।
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