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जस्टिस का आया बयान, जानिए सुप्रीम और हाईकोर्ट मामलों की सुनवाई का लाइव प्रसारण होगा की नहीं

jantaserishta.com
6 Feb 2022 9:43 AM GMT
जस्टिस का आया बयान, जानिए सुप्रीम और हाईकोर्ट मामलों की सुनवाई का लाइव प्रसारण होगा की नहीं
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नई दिल्ली: कोरोना संकट को लेकर हो सकता है कि आने वाले दिनों में सुप्रीम और हाईकोर्ट में महत्वपूर्ण मामलों की सुनवाई का लाइव प्रसारण हो. फिलहाल, किसी मामले की वर्चुअल सुनवाई को ऑनलाइन देखने का अधिकार चुनिंदा लोगों को ही होता है. सुप्रीम कोर्ट की ई-कमिटी अब महत्वपूर्ण मामलों की सुनवाई के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का विस्तार और लाइव स्ट्रीमिंग पर विचार कर रही है.

ई-कमेटी के अध्यक्ष जस्टिस चंद्रचूड़ ने महाराष्ट्र के ऐसे ही एक मामले की सुनवाई के दौरान कहा कि हम मुकदमों की सुनवाई की लाइव स्ट्रीमिंग यानी सीधा प्रसारण करना तो चाहते हैं लेकिन इस मुद्दे पर खुली अदालत में अभी विचार-विमर्श नहीं किया जा सकता. हां, लाइव स्ट्रीमिंग डाटा को होस्ट करने के लिए क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने की जरूरत है. ऐसा इसलिए क्योंकि हम यह नहीं चाहते कि कोई तीसरा पक्ष इस डाटा को होस्ट करे.
ई-कोर्ट परियोजना के तीसरे चरण के लिए विजन डॉक्यूमेंट को जनता के सुझावों के लिए ऑनलाइन रखा जा चुका है, जिसमें कई सुझाव भी आए हैं. इसमें जजों की सहमति सहित सभी पक्षकारों की राय जानना भी जरूरी है. इसके लिए बजट तैयार किया जा रहा है. एक बार प्रस्ताव तैयार हो जाए तो फिर उसे कानून मंत्रालय और वित्त मंत्रालय के पास भेजा जाएगा.
दरअसल, सुप्रीम कोर्ट घनश्याम उपाध्याय की उस याचिका पर सुनवाई कर रहा था जिसमें उन्होंने बॉम्बे हाई कोर्ट की ओर से मुकदमो की सुनवाई के लिए जारी SOP को चुनौती दे रखी है. याचिका में कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए ही मुकदमो की सुनवाई का तरीका जारी रखने के लिए बॉम्बे हाईकोर्ट को आदेश दे. साथ ही जिला और सत्र अदालतों में भी ऐसा ही सिस्टम जारी रखने का आदेश दिया जाए. इस दलील को सिरे से खारिज करते हुए जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा कि हम इस मामले में हाईकोर्ट को आदेश नहीं देंगे. हर एक हाईकोर्ट अपनी कार्यवाही के सिस्टम तय करने को स्वतंत्र है.
बता दें कि गुजरात और कर्नाटक हाईकोर्ट ने पिछले साल महत्वपूर्ण मुकदमो की लाइव स्ट्रीमिंग शुरू की थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया कि ये वहां के प्रशासन और मुख्य न्यायाधीश और अन्य जजों का साझा फैसला था. सुप्रीम कोर्ट ने कोई दखल नहीं दिया था.
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