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नई दिल्ली: केंद्र ने सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति अशोक भूषण की राष्ट्रीय कंपनी विधि अपीलीय न्यायाधिकरण (एनसीएलएटी) के अध्यक्ष के रूप में पुनर्नियुक्ति को मंज़ूरी दे दी है।
कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (डीओपीटी) द्वारा जारी एक अधिसूचना के अनुसार, मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने एनसीएलएटी में न्यायमूर्ति भूषण का कार्यकाल बढ़ाने के कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय के प्रस्ताव को मंज़ूरी दे दी है।
अधिसूचना में कहा गया है, "मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) अशोक भूषण की राष्ट्रीय कंपनी विधि अपीलीय न्यायाधिकरण (एनसीएलएटी) के अध्यक्ष के रूप में पुनर्नियुक्ति के प्रस्ताव को मंज़ूरी दे दी है। उन्हें 2,50,000 रुपये (निर्धारित) प्रति माह के वेतनमान पर पदभार ग्रहण करने की तिथि से 70 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक, यानी 4 जुलाई, 2026 तक, वेतन दिया जाएगा।"
न्यायमूर्ति भूषण, जो सर्वोच्च न्यायालय में पदोन्नति से पहले केरल उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश रह चुके हैं, ने नवंबर 2021 में एनसीएलएटी के अध्यक्ष का पदभार ग्रहण किया।
कंपनी अपीलीय न्यायाधिकरण, कंपनी अधिनियम, दिवाला एवं शोधन अक्षमता संहिता (आईबीसी) और प्रतिस्पर्धा अधिनियम के तहत मामलों के निर्णय में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
अप्रैल 2001 में इलाहाबाद उच्च न्यायालय के स्थायी न्यायाधीश के रूप में पदोन्नत होकर, न्यायमूर्ति भूषण उच्च न्यायिक सेवा समिति के अध्यक्ष बने और कई प्रमुख समितियों का नेतृत्व किया। जुलाई 2014 में, उन्होंने केरल उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में शपथ ली, अगले महीने कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के रूप में पदभार ग्रहण किया और मार्च 2015 में मुख्य न्यायाधीश नियुक्त हुए। 13 मई, 2016 को उन्हें सर्वोच्च न्यायालय में पदोन्नत किया गया और अपने कार्यकाल के दौरान जुलाई 2020 में उन्हें रावी व्यास नदी न्यायाधिकरण का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। 4 जुलाई, 2021 को सर्वोच्च न्यायालय से सेवानिवृत्त होने पर उन्होंने पद त्याग दिया।
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