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महिला कर्मचारी के साथ अश्लीलता करते कैमरे में कैद हुए थे जज, अब वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफार्म्स से हटाए दिए गए, जानें मामला

jantaserishta.com
9 Dec 2022 12:17 PM GMT
महिला कर्मचारी के साथ अश्लीलता करते कैमरे में कैद हुए थे जज, अब वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफार्म्स से हटाए दिए गए, जानें मामला
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न्यूज़ क्रेडिट: आजतक 

याचिका कर्ता ने वॉट्सऐप से भी वीडियो हटवाने की मांग की है.
नई दिल्ली: दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में तैनात जज के अश्लील वीडियो वायरल होने के मामले में एक बार फिर हाई कोर्ट में सुनवाई है. शुक्रवार को हाईकोर्ट में सभी सोशल मीडिया प्लेटफार्म की ओर से बताया कि हमने अश्लील वीडियो हटा दिए हैं. वहीं, याचिका कर्ता ने वॉट्सऐप से भी वीडियो हटवाने की मांग की है. इस पर कोर्ट ने वादी से ऐसे URL की जानकारी देने और फोन नंबर मुहैया करवाने के लिए कहा है. इससे पहले कोर्ट ने सोशल मीडिया प्लेटफार्म से वीडियो हटाने के आदेश दिए थे.
बता दें कि दिल्ली की राउज एवेन्यू की निचली अदालत के एक जज का अश्लील वीडियो वायरल हुआ था. आरोप था कि जज अपने कोर्ट स्टाफ के साथ आपत्तिजनक स्थिति में कैद हुए थे. इस मामले में पीड़ित महिला कर्मचारी ने उस वीडियो को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से हटवाने की मांग को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी.
शुक्रवार को एक बार फिर सुनवाई हुई और फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब ने दिल्ली हाईकोर्ट को बताया कि उन्होंने वीडियो हटा दिये हैं. वहीं, याचिकाकर्ता ने कोर्ट से सोशल चैट ऐप वॉट्सएप से भी उस आपत्तिजनक वीडियो को हटाने की मांग की और कहा- अभी भी कई URL पर वीडियो उपलब्ध है. इस पर वॉट्सएप ने हाईकोर्ट को बताया कि जब तक फोन नंबर नहीं दिया जाता, तब तक उस वीडियो पर रोक नहीं लगाई जा सकती है. क्योंकि यह सेवा सिर्फ इंटरनेट पर आधारित ऑनलाइन सेवा नहीं है. किसी के फोन पर ओपन होने के बाद कोई भी तस्वीर या वीडियो उस फोन की निजी मेमोरी में भी चला जाता है.
हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ता से ऐसे URL की जानकारी देने और फोन नंबर मुहैया कराने के लिए कहा है ताकि वीडियो को वहां से भी हटाया जा सके. साथ ही वॉट्सएप इस मामले में एक्शन ले सके. पिछली सुनवाई में हाईकोर्ट ने वादी की निजता का हनन रोकने के लिए अंतरिम आदेश पारित किए थे और मामले में सभी मीडिया प्लेटफार्म से हटाने का निर्देश दिया था.
इससे पहले दिल्ली हाई कोर्ट ने आरोपी लेबर कोर्ट के जज को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया था. कोर्ट ने महिला कर्मचारी को भी तत्काल निलंबित किया था. कोर्ट ने रात में ही संक्षिप्त सुनवाई के बाद यह आदेश जारी किए थे. सूत्रों के मुताबिक वीडियो करीब 9 महीने पुराना है. यह मार्च 2022 में रिकॉर्ड किया गया था. इसे अब किसी ने वायरल कर दिया है.
हाई कोर्ट ने इस पूरे मामले की जांच के लिए एक समिति भी गठित कर दी है. समिति से जल्द से जल्द रिपोर्ट सौंपने को कहा गया है. हाई कोर्ट ने जिला जज के एक कथित अश्लील वीडियो को लेकर ने नाराजगी जताई है. कोर्ट ने पीड़ित महिला की याचिका पर बुधवार को तत्काल सुनवाई की थी. जानकारी के मुताबिक, पिछले दो दिनों से सोशल मीडिया पर एक अश्लील वीडियो वायरल हो रहा है.
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