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जज उत्तम आनंद केस: हाईकोर्ट ने अब तक की जांच पर जाहिर की नाराजगी, सीबीआई डायरेक्टर को अदालत में पेश होने का आदेश

jantaserishta.com
22 Oct 2021 9:59 AM GMT
जज उत्तम आनंद केस: हाईकोर्ट ने अब तक की जांच पर जाहिर की नाराजगी, सीबीआई डायरेक्टर को अदालत में पेश होने का आदेश
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रांची: झारखंड के धनबाद में जज उत्तम आनंद की मौत के मामले में शुक्रवार को हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. इस दौरान रांची हाईकोर्ट ने मामले में जांच कर रही सीबीआई की कड़ी फटकार लगाई. कोर्ट ने कहा, इस केस में सीबीआई बाबू की तरह काम कर रही है. इतना ही नहीं कोर्ट ने 29 अक्टूबर को सीबीआई डायरेक्टर को अदालत में पेश होने का आदेश दिया.

28 जुलाई की सुबह करीब 5 बजे धनबाद में सुबह की सैर पर निकले एडीजे उत्तम आनंद को एक ऑटो ने पीछे से आकर जोरदार टक्कर मारी थी. इस घटना में जज उत्तम आनंद की मौत हो गई थी. ये पूरी वारदात वहां लगे एक सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई थी. इस मामले में सीबीआई को जांच सौंपी गई है. सीबीआई ने हाईकोर्ट को पिछली सुनवाई के दौरान बताया था कि जज को जानबूझकर टक्कर मारी गई थी.
दो आरोपी ही गिरफ्तार
जज उत्तम आनंद की मौत के मामले में अब तक दो आरोपियों की ही गिरफ्तारी हो सकी है. इस मामले में सीबीआई ने अब तक लखन वर्मा और राहुल वर्मा को गिरफ्तार किया है. सीबीआई लगातार इनसे पूछताछ कर रही है.
सीबीआई ने दाखिल की चार्जशीट
सीबीआई ने बुधवार को जज उत्तम आनंद की मौत के मामले में पहली चार्जशीट दाखिल की है. केंद्रीय जांच एजेंसी सीबीआई ने ऑटोरिक्शा ड्राइवर लखन वर्मा और राहुल वर्मा पर भारतीय दंड संहिता के तहत हत्या (302), झूठी जानकारी (201) और 34 (कॉमन इंटेंशन) का मामला दर्ज किया है. सीबीआई अभी भी "बड़ी साजिश" की जांच कर रही है.
हालांकि हाईकोर्ट में चल रही सुनवाई के दौरान अदालत सुस्त जांच प्रक्रिया पर निराशा जता चुकी है. उसने पिछले महीने यहां तक कहा कि सीबीआई अब तक दो गिरफ्तारियों से आगे नहीं बढ़ सकी है.
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