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जज बोले- ऐसे राक्षस की समाज में जगह नहीं...रेपिस्ट को सुनाई आजीवन कारावास की सजा

Admin2
17 Oct 2020 1:51 PM GMT
जज बोले- ऐसे राक्षस की समाज में जगह नहीं...रेपिस्ट को सुनाई आजीवन कारावास की सजा
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आगरा। दो साल की मासूम के साथ दुष्कर्म करने का दोषी पाया गया दरिंदा अब अपनी आखिरी सांस तक जेल की सलाखों के पीछे रहेगा। यह सजा यूपी में आगरा जिले के स्पेशल जज पाक्सो एक्ट ने सुनाई है। फैसला सुनाते हुए जज ने टिप्पणी की है कि अभियुक्त के कृत्य से पूरा समाज शर्मसार हुआ है। दो साल की बच्ची खिलौने की तरह है, उसके साथ दुष्कर्म की कोई सोच भी कैसे सकता है। इस राक्षसी प्रवृति के व्यक्ति को समाज के बीच रहने का कोई अधिकार नहीं है।

यह बहुचर्चित मामला एक साल पुराना है। दोषी पाया गया होरी लाल उर्फ नरेश जूता कारीगर है। बच्ची के पिता से उसकी गहरी जान पहचान और घर में आना-जाना था। 15 अक्तूबर 2019 को मासूम को उसके घर से यह कहकर ले गया था कि खिलाने के लिए ले जा रहा है। इसके बाद बच्ची को बाहर छोड़ गया था। बच्ची लहूलुहान थी। दरिंदगी की शिकार मासूम बच्ची की हालत इतनी बिगड़ गई थी कि उसे सात दिनों तक अस्पताल में रहना पड़ा था।

इस मामले में आरोपी के पकड़े जाने पर बल्केश्वर की महिलाओं ने न्यू आगरा थाना में प्रदर्शन किया था और आरोपी को फांसी पर लटकाने की मांग की थी। एसएसपी ने आदेश दिया था कि इस मामले में तेजी से जांच कर सात दिन के भीतर चार्जशीट दाखिल कर दी जाए। तत्कालीन इंस्पेक्टर राजेश पांडेय ने तीन दिन में आरोप पत्र दाखिल कर दिया था। सजा के बिंदु पर विशेष लोक अभियोजक विमलेश आनंद ने भी अदालत में कहा कि ऐसे दरिंदे समाज के लिए कलंक हैं। उन्होंने अभियुक्त के लिए मौत की सजा की मांग की थी। स्पेशल जज पाक्सो एक्ट वीके जयसवाल ने दोषी होरी लाल पर पॉक्सो एक्ट और दुष्कर्म के मामले में दो लाख का जुर्माना भी लगाया है।

दोषी के घर शिकायत लेकर पहुंचे बच्ची के पिता को धक्का देने वाले उसके भाई नारायण सिंह को भी चार साल कैद की सजा और पांच हजार का अर्थदंड लगाया गया है। दोषियों के अर्थदंड चुका देने पर इसकी आधी धनराशि पीड़िता के परिवार को दी जाएगी।


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