दिल्ली हाईकोर्ट ने एक फाइव स्टार होटल में मॉडल से रेप के एक मामले में आरोपी मुंबई के टीवी पत्रकार को पुलिस की जांच में शामिल होने की शर्त पर शुक्रवार को गिरफ्तारी से अंतरिम सुरक्षा प्रदान कर दी। जस्टिस मुक्ता गुप्ता ने इस मामले में पत्रकार के. वरुण हिरेमठ की अग्रिम जमानत के अनुरोध वाली याचिका पर दिल्ली पुलिस और शिकायतकर्ता महिला को नोटिस जारी कर उनका जवाब मांगा है। हाईकोर्ट ने कहा कि याचिकाकर्ता को सुनवाई की अगली तारीख तक गिरफ्तार नहीं किया जाए बशर्ते उसे जब-जब कहा जाए वह जांच में शामिल हो। अदालत ने मामले में अगली सुनवाई 16 अप्रैल को तय की है। मार्च में निचली अदालत द्वारा अग्रिम जमानत की याचिका खारिज किए जाने के बाद हिरेमठ ने हाईकोर्ट का रुख किया है।
शिकायतकर्ता, 22 वर्षीय युवती ने आरोप लगाया है कि हिरेमठ ने 20 फरवरी को दिल्ली के चाणक्यपुरी स्थित एक फाइव स्टार होटल में उसका बलात्कार किया था। पत्रकार के वकील ने अदालत में दावा किया कि शिकायकर्ता और आरोपी के बीच पूर्व में शारीरिक संबंध रहा है। दिल्ली पुलिस ने इस मामले में बलात्कार के आरोपी पत्रकार के खिलाफ चाणक्यपुरी पुलिस स्टेशन में भारतीय दंड संहिता की धारा 376 (बलात्कार का अपराध), 342 और 509 (एक महिला के अपमान का उद्देश्य से इशारे करना) के तहत एफआईआर दर्ज की है।