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पत्रकार पर आपराधिक साजिश रचने के आरोप, गिरफ्तारी कभी भी

Nilmani Pal
19 Sep 2023 6:34 AM GMT
पत्रकार पर आपराधिक साजिश रचने के आरोप, गिरफ्तारी कभी भी
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पीएसए के तहत मामला दर्ज

श्रीनगर। स्थानीय पत्रकार माजिद हैदरी पर धमकी, आपराधिक साजिश और जबरन वसूली के लिए सार्वजनिक सुरक्षा अधिनियम (पीएसए) के तहत मामला दर्ज किया गया है। आधिकारिक सूत्रों ने मंगलवार को यह जानकारी दी। माजिद हैदरी को पिछले हफ्ते अदालत के आदेश पर श्रीनगर शहर के बाहरी इलाके पीरबाग में उनके आवास से गिरफ्तार किया गया था और सोमवार को उन्हें जमानत दे दी गई।

जमानत पर रिहा होने के तुरंत बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और पीएसए के तहत मामला दर्ज किया गया। सूत्रों ने कहा कि उन्हें जम्मू जिले की एक जेल में स्थानांतरित कर दिया गया है, जहां वह पीएसए हिरासत आदेश समाप्त होने तक बंद रहेंगे। पीएसए एक कठोर कानून है, जिसका इस्तेमाल आम तौर पर राष्ट्र-विरोधी और विध्वंसक तत्वों के खिलाफ किया जाता है।

कानून बिना किसी मुकदमे के अधिकतम दो साल की हिरासत का प्रावधान करता है। हालांकि, पीएसए बंदी अपनी हिरासत को उच्च न्यायालय में चुनौती दे सकता है। पीएसए मूल रूप से तब अधिनियमित किया गया था जब स्वर्गीय शेख मुहम्मद अब्दुल्ला 1978 में जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री थे। जम्मू-कश्मीर में पहला पीएसए बंदी गांदरबल जिले का बाउब खान नामक एक लकड़ी तस्कर था।


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