जिला मजिस्ट्रेट की अध्यक्षता में संयुक्त समिति का गठन, मांगी रिपोर्ट
बीबीएन। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने दून विधानसभा क्षेत्र के हांडाकुंडी गांव में अवैध खनन का संज्ञान लेते हुए पर्यावरण कानूनों के उल्लंघन के लिए कार्रवाई के निर्देश देते हुए आठ सप्ताह के भीतर कार्रवाई की रिपोर्ट पेश करने को कहा है। एनजीटी ने दून के विधायक द्वारा सिंतबर में हांडाकुंडी गांव में अवैध खनन से हुए …
बीबीएन। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने दून विधानसभा क्षेत्र के हांडाकुंडी गांव में अवैध खनन का संज्ञान लेते हुए पर्यावरण कानूनों के उल्लंघन के लिए कार्रवाई के निर्देश देते हुए आठ सप्ताह के भीतर कार्रवाई की रिपोर्ट पेश करने को कहा है। एनजीटी ने दून के विधायक द्वारा सिंतबर में हांडाकुंडी गांव में अवैध खनन से हुए नुकसान को लेकर उठाए मामले का संज्ञान लिया है, जिसके आधार पर एनजीटी ने जिला मजिस्ट्रेट की अध्यक्षता में एक संयुक्त समिति का गठन किया है, जो एक नोडल एजेंसी के रूप में कार्य करेगी और प्रभावित स्थल का दौरा करेगी। समिति के अन्य सदस्यों में राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के सदस्य सचिव और केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के सचिव शामिल है।
उन्हें स्थल का निरीक्षण करने और उपचारात्मक उपायों के अलावा पर्यावरण कानूनों के उल्लंघन से संबंधित कार्रवाई रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है। रिपोर्ट आठ सप्ताह के भीतर सौंपी जानी है। सिंतबर माह में दून विधायक चौधरी राम कुमार ने ग्राम पंचायत सुनेड़ के गांव हाडाकुंडी में सरसा नदी के किनारे हो रहे अवैध खनन का निरीक्षण किया था और बताया था की सरसा नदी के किनारे बसे गांव हाडाकुंडी क्षेत्र में भारी वर्षा से इतना नुकसान नहीं हुआ है, जितना अवैध खनन से हुआ है। उन्होंने ग्रामवासियों की शिकायत पर प्रशासन को मौके पर बुलाकर हांडाकुंडी गांव के आसपास हो रहे अवैध खनन वाले क्षेत्रों का निरीक्षण किया। उस दौरान बताया था कि अवैध खनन के कारण गांव को जाने वाला संपर्क मार्ग पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया है। इसी का एनजीटी ने संज्ञान लेते हुए संयुक्त समिति का गठन कर कार्रवाई को कहा है।