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Jodhpur : पीएम-एजेएवाई योजना में बैंको के माध्यम से अनुसूचित जाति के व्यक्तियों को मिलेगा ऋण

10 Jan 2024 5:50 AM GMT
Jodhpur : पीएम-एजेएवाई योजना में बैंको के माध्यम से अनुसूचित जाति के व्यक्तियों को मिलेगा ऋण
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जोधपुर।  राजस्थान अनुसूचित जाति जनजाति वित्त एवं विकास सहकारी निगम द्वारा संचालित पीएम-एजेएवाई योजना में वित्तीय वर्ष 2023-24 के अन्तर्गत जोधपुर जिले में अनुसूचित जाति वर्ग के 410 व्यक्तियों को सूमह आधार पर स्वरोजगार के लिए बैंको के माध्यम से ऋण उपलब्ध करवाये जाने के लिए 18 से 60 वर्ष के व्यक्ति आवेदन पत्र आमंत्रित …

जोधपुर। राजस्थान अनुसूचित जाति जनजाति वित्त एवं विकास सहकारी निगम द्वारा संचालित पीएम-एजेएवाई योजना में वित्तीय वर्ष 2023-24 के अन्तर्गत जोधपुर जिले में अनुसूचित जाति वर्ग के 410 व्यक्तियों को सूमह आधार पर स्वरोजगार के लिए बैंको के माध्यम से ऋण उपलब्ध करवाये जाने के लिए 18 से 60 वर्ष के व्यक्ति आवेदन पत्र आमंत्रित कर सकते है।
परियोजना प्रबन्धक श्री अनिल व्यास ने बताया कि इस योजना में बैंकों द्वारा स्वरोजगार यथा - किराणा दुकान, ब्यूटी पार्लर, सिलाई कार्य, हैण्डीक्राफ्ट, मोबाईल रिपेयर, टेंट हाउस, रेडीमेड गारमेंट, कम्प्यूटर जॉब वर्क, स्टेशनरी शॉप, डेयरी कार्य, फर्नीचर दुकान, लुहारी कार्य, जनरल सामान दुकान, टू व्हीलर रिपेयर, जूता दुकान, फल-सब्जी दुकान, आदि कार्य करने वाले अनुसूचित जाति के व्यक्तियों के समूह को उनके द्वारा प्रस्तुत प्रोजेक्ट रिपोर्ट के अनुसार ऋण उपलब्ध करवाया जाएगा।

उन्होंने बताया कि इस योजना में प्रति व्यक्ति को व्यवसाय की इकाई लागत का 50 प्रतिशत अथवा अधिकतम 50 हजार रुपये जो भी कम हो, राजस्थान अनुसूचित जाति जनजाति वित्त एवं विकास सहकारी निगम, द्वारा अनुदान राशि नियमानुसार स्वीकृत की जाएगी। समूह में कम से कम 2 एवं अधिकतम 5 व्यक्ति हो सकते हैं। स्वरोजगार के लिए जो एक समान व्यवसाय करने के इच्छुक हों ऐसे व्यक्तियां के समूह ऋण के लिए आवेदन पत्र संबंधित पंचायत समिति के विकास अधिकारी कार्यालय अथवा संबंधित नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी कार्यालय अथवा कार्यालय परियोजना प्रबंधक, राजस्थान अनुसूचित जाति जनजाति वित्त एवं विकास सहकारी निगम, जोधपुर कमरा नं.2, पंजाब नेशनल बैंक के पास, जिला परिषद, जोधपुर से सम्पर्क कर योजना के संबंध में विस्तृत जानकारी एवं आवेदन पत्र का प्रारूप निःशुल्क प्राप्त कर सकते हैं।

उन्होंने बताया कि आवेदन पत्र के साथ समूह के प्रत्येक सदस्य का अनुसूचित जाति प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, जन आधार कार्ड, बैंक पासबुक, वार्षिक आय उद्घोषणा पत्र, राशन कार्ड, शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र, प्रोजेक्ट रिपोर्ट आदि सहित समस्त आवश्यक औपचारिकताएं पूर्ण कर जमा करवा सकते हैं।
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