भारत

जम्मू- कश्मीर: अनुपयोगी कर्मचारियों को रिटायर करने की प्रक्रिया शुरू

jantaserishta.com
17 July 2021 11:31 PM IST
जम्मू- कश्मीर: अनुपयोगी कर्मचारियों को रिटायर करने की प्रक्रिया शुरू
x

जम्मू-कश्मीर सरकार ने प्रशासनिक सचिवों से उन कर्मचारियों की पहचान करने के लिए प्रक्रिया शुरू करने को कहा है जो 22 साल की सेवा पूरी करने के बाद या 48 साल की आयु प्राप्त करने के बाद "काम में अप्रभावी या जारी रखने के लिए अनुपयुक्त हैं."

पिछले साल अक्टूबर में, जम्मू-कश्मीर सरकार ने जम्मू और कश्मीर सिविल सर्विस रेगुलेशन के अनुच्छेद 226 (2) में संशोधन किया था, जिसके तहत 22 साल की सेवा पूरी करने या 48 साल की आयु प्राप्त करने के बाद किसी भी सरकारी कर्मचारी को किसी भी समय सेवानिवृत्त करने का प्रावधान किया गया था.
तत्कालीन वित्तीय आयुक्त द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार, उपयुक्त प्राधिकारी को किसी भी कर्मचारी को सेवानिवृत्त होने के लिए या तो तीन महीने का पूर्व नोटिस या तीन महीने का भत्ता देना होगा.
मुख्य सचिव अरुण कुमार मेहता द्वारा एक नया आदेश जारी किया गया है, जिसमें कहा गया है, "यह देखा गया है कि विभागों ने सरकारी कर्मचारियों की प्रदर्शन समीक्षा को लेकर कोई अभ्यास शुरू नहीं किया है."
इस परिपत्र में कहा गया है, "विभाग जम्मू और कश्मीर सिविल सेवा रेगुलेशन वैल्यूम I के अनुच्छेद 226 (2) के तहत प्रक्रिया का पालन करेंगे और ऐसे पहचाने गए कर्मचारियों के मामलों को सक्षम प्राधिकारी के विचार के लिए समीक्षा समिति के समक्ष रखेंगे."
jantaserishta.com

jantaserishta.com

भारत के भले ही किसी कोने में आप रह रहे हों, जनता से रिश्ता वेबसाइट पर आपके राज्य की हर छोटी-बड़ी खबर मिलेगी। राजनीति, खेल, चुनाव, बिजनेस, सिनेमा, इस प्लैटफॉर्म पर बस एक क्लिक करते ही हमेशा पाएं ताजा खबरें। उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, गुजरात, छत्तीसगढ़, झारखंड, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, जम्मू-कश्मीर, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल समेत देश के बाकी राज्यों और शहरों की कोई जानकारी हो, हम आपको देते हैं। सियासी रण हो या बजट का मौसम, कहां चल रहा क्या सियासी दांव-पेच, आपके गांव में किसकी सरकार, हर अपडेट यहां आपको मिलेंगे। तो फिर अपने राज्य की हर हलचल के लिए जुड़े रहिए जनता से रिश्ता के साथ।

    Next Story