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Jharkhand : झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को शुक्रवार को झारखंड हाईकोर्ट ने जमीन घोटाले के मामले में जमानत दे दी। " हाईकोर्ट ने 13 जून को सोरेन की जमानत याचिका पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। सोरेन के वकील ने सौदेबाजी में 8.5 एकड़ जमीन के कथित घोटाले के मामले में जमानत के लिए कोर्ट में बार-बार आवेदन किया था शुक्रवार सुबह डबल बेंच की सुनवाई के बाद जस्टिस रंगन मुखोपाध्याय की सिंगल बेंच ने अपना फैसला सुनाया।झारखंड मुक्ति मोर्चा ने हेमंत सोरेन को जमानत देने के कोर्ट के फैसले पर संतोष जताया। हालांकि, प्रवर्तन निदेशालय को झारखंड High Court हाईकोर्ट में झटका लगा, क्योंकि जमानत पर 24 घंटे की रोक लगाने का उसका अनुरोध खारिज कर दिया गया। सुनवाई के दौरान ईडी के वकील एसवी राजू ने दलील दी कि अगर सोरेन को जमानत पर रिहा किया जाता है, तो वह इसी तरह का अपराध करेंगे। झारखंड मुक्ति मोर्चा (जेएमएम) के कार्यकारी अध्यक्ष सोरेन को प्रवर्तन निदेशालय ने मनी Laundering लॉन्ड्रिंग मामले की जांच के सिलसिले में 31 जनवरी को गिरफ्तार किया था। हेमंत सोरेन दो दिनों तक लापता रहे, उसके बाद प्रवर्तन निदेशालय के अधिकारी मनी लॉन्ड्रिंग मामले में समन के सिलसिले में उनके दिल्ली स्थित आवास पर पहुंचे। ईडी के अनुसार, जांच झारखंड में माफिया द्वारा भूमि की सत्तारूढ़ जेएमएम ने घोषणा की थी कि चंपई सोरेन राज्य के नए मुख्यमंत्री होंगे। करीब पांच महीने बाद हेमंत सोरेन को जमानत मिली है। हाईकोर्ट से जमानत मिलने के बाद जेएमएम और कांग्रेस के नेताओं ने खुशी जताई है।
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MD Kaif
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