Jhalawar : प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना एवं ई-श्रम योजना का उठाएं लाभ

झालावाड़ । प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना एवं ई-श्रम योजना में पंजीयन करवाकर आमजन उक्त योजनाओं का लाभउठाएं। जिला श्रम कल्याण अधिकारी अजय व्यास ने बताया कि भारत सरकार द्वारा असंगठित कामगारों को वृद्धावस्था सुरक्षा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन पेंशन योजना प्रारम्भ की गई है। उन्होंने बताया कि उक्त योजना …
झालावाड़ । प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना एवं ई-श्रम योजना में पंजीयन करवाकर आमजन उक्त योजनाओं का लाभउठाएं। जिला श्रम कल्याण अधिकारी अजय व्यास ने बताया कि भारत सरकार द्वारा असंगठित कामगारों को वृद्धावस्था सुरक्षा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन पेंशन योजना प्रारम्भ की गई है। उन्होंने बताया कि उक्त योजना में पंजीयन हेतु श्रमिक की आय 15 हजार रुपए प्रतिमाह अथवा कम एवं आयु 18 से 40 वर्ष होनी चाहिए।
उन्होंने बताया कि उक्त योजना में कोई भी श्रमिक जो असंगठित श्रमिक की श्रेणी में आता है तथा नियमानुसार पात्रता रखता है, वह अपने दस्तावेज के साथ निकटतम नागरिक सेवा केन्द्र एवं ई-मित्र के माध्यम से पंजीकरण करवा सकता है। योजना के अन्तर्गत श्रमिक को 18 से 40 वर्ष की आयु के मध्य आयु के अनुसार 55 से 200 रुपए तक का मासिक अंशदान देना होगा। श्रमिक द्वारा जितनी अंशदान राशि का भुगतान किया जाएगा उतनी ही अंशदान राशि का भुगतान भारत सरकार द्वारा किया जाएगा। मासिक अंशदान श्रमिक के बचत खाते व जनधन खाते से ऑटो डेबिट होगा।
उन्होंने बताया कि उक्त योजना के तहत श्रमिक को 60 वर्ष की आयु पूर्ण करने के पश्चात् न्यूनतम 3000 रुपए प्रतिमाह के अनुसार पंेंशन देय होगी तथा श्रमिक की मृत्यु की स्थिति में उसके पति व पत्नी को 50 प्रतिशत पारिवारिक पेंशन देय होगी।
ई-श्रम योजना जिला श्रम कल्याण अधिकारी ने बताया कि ई-श्रम पोर्टल के माध्यम से असंगठित क्षेत्र मे काम कर रहे श्रमिकों के आंकड़े और जानकारी जुटाई जाएगी। इसके माध्यम से योजनाएं बनाकर ई-श्रम पोर्टल पर पंजीकृत श्रमिकों को लाभ दिया जाएगा। इसके लिए सभी प्रकार के असंगठित श्रमिक जिनकी आयु 16 से 59 वर्ष है एवं ईएसआई, ईपीएफ, एनपीएस योजना का सदस्य नहीं है तथा आयकर दाता नहीं है, पोर्टल पर पंजीयन करवा सकता है।
