जमशेदपुर धर्मेंद्र सिंह की हत्या में टाटा स्टीलकर्मी दोषी
झारखण्ड : एडीजे वन सांख्यिकी सिन्हा की अदालत में काशीवासी निवासी मेट्रोपोलिटन सिंह की हत्या के मामले में उनके शव को लेकर स्टील स्टाफ के विश्वजीत प्रधान के सिद्ध होने की बात सामने आई है। उसके ख़िलाफ़ अदालत में सज़ा होगी।
कोर्ट में सरकार की ओर से अपर लोक अभियोजक राजीव कुमार ने पक्ष रखा. कुल मिलाकर आठ गवाहों का परीक्षण भी था। गवाहों द्वारा पुलिस की जांच रिपोर्ट और अभियोजन पक्ष का समर्थन करने से दोष सिद्ध हुआ है। पुलिस की जांच में सामने आया कि विश्वजीत ने डेमोक्रेट से 11 लाख का कर्ज लिया था। डेमोक्रेट द्वारा रुपयों का तगादा करने के कारण विश्वजीत ने हत्या कर दी थी।
पुलिस रिकार्ड के अनुसार, साउद-ब्याज के मंसूर धर्मेन्द्र सिंह 10 फरवरी 2022 की सुबह घर से निकले थे तो दो बजे तक नहीं। 10 फरवरी को उनके बेटे गौरव ने एक विज्ञप्ति में कहा कि धर्मेंन्द्र सिंह का अपहरण कर लिया गया है। 50 लाख की बकाया रकम छोड़ दी जाएगी। इससे गौरव ने साकची पुलिस को सूचना देकर केस दर्ज कराया। इधर, 11 फरवरी की सुबह 5 बजे पुलिस स्टेपा डीबीएमएस स्कूल के पास जांच अभियान चला रही थी।
इस दौरान डिक्की से क्रिकेट किट बैग में कार रोके जाने पर धर्मेंद्र सिंह का शव बरामद हुआ। विश्वजीत प्रधान को पुलिस ने मौसे पर गिरफ्तार कर लिया। इसके अलावा, हत्या में अभियुक्त और बैट धर्मेंन्द्र की स्कूटी भी उसके सिदगोड़ा आवास से बरामद की गई थी।
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