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35 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
चंडीगढ़ (आईएएनएस)| हरियाणा की एक फास्ट-ट्रैक अदालत ने करीब 100 महिलाओं का यौन शोषण करने के मामले में एक स्वयंभू संत को 14 साल कैद की सजा सुनाई है। फतेहाबाद के फास्ट ट्रैक कोर्ट के जज बलवंत सिंह ने बिल्लू राम उर्फ अमरपुरी उर्फ जलेबी बाबा को 5 जनवरी को दोषी करार दिया था। मंगलवार को सजा सुनाई गई। कोर्ट ने उन पर 35 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
19 जुलाई, 2018 को टोहाना पुलिस स्टेशन के तत्कालीन एसएचओ की शिकायत पर उनके खिलाफ भारतीय दंड संहिता (आईपीसी), पॉक्सो अधिनियम और आईटी अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया था। शिकायत में एसएचओ ने कहा कि उन्हें मोबाइल पर एक वीडियो मिला है, जिसमें आरोपी महिलाओं का यौन शोषण करता नजर आ रहा है।
बाद में पुलिस को आरोपी के 120 वीडियो मिले, जिसमें वह महिलाओं को गाली देता नजर आ रहा था।
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