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नई दिल्ली: दिल्ली की एक अदालत ने दिल्ली दंगों को लेकर बड़ी साजिश रचने के मामले में आरोपी JNU (जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय) के पूर्व छात्र उमर खालिद को बड़ी राहत देते हुए बुधवार को अंतरिम जमानत दे दी। कोर्ट ने उन्हें परिवार में आयोजित विवाह समारोह में शामिल होने के लिए 7 दिनों की अंतरिम जमानत दी है। खालिद करीब 4 साल से जेल में बंद हैं।
फरवरी 2020 में नागरिकता संशोधन कानून (सीएए) और राष्ट्रीय नागरिक पंजी (NRC) के विरोध के दौरान उत्तर-पूर्वी दिल्ली में सांप्रदायिक हिंसा भड़क गई थी। जिसकी साजिश रचने के आरोप में पुलिस ने खालिद को सितंबर 2020 में गिरफ्तार किया था।
पुलिस ने उमर खालिद समेत कई अन्य लोगों को इस हिंसा का मास्टरमाइंड बताते हुए इनके खिलाफ यूएपीए (गैर-कानूनी गतिविधियां (रोकथाम) कानून) और भारतीय दंड संहिता की अलग-अलग धाराओं के तहत FIR दर्ज की थी। उक्त दंगों में 53 लोग मारे गए थे और 700 से अधिक घायल हुए थे।
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