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हाईकोर्ट ने SP को निलंबित करने का आदेश दिया, आदेश की तामिली न करना भारी पड़ा

jantaserishta.com
13 April 2023 5:40 AM GMT
हाईकोर्ट ने SP को निलंबित करने का आदेश दिया, आदेश की तामिली न करना भारी पड़ा
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जानें पूरा मामला.
जबलपुर (आईएएनएस)| मध्यप्रदेश के छिंदवाड़ा जिले के पुलिस अधीक्षक (एसपी) को जबलपुर उच्च न्यायालय के आदेश की तामिली न करना भारी पड़ गया। हाई कोर्ट ने पुलिस अधीक्षक विनायक वर्मा को निलंबित करने के आदेश जारी किए हैं। बताया गया है कि मामला छिंदवाड़ा जिले में तुलसी रामायण मंडल नाम की धार्मिक संस्था की जमीन एनएचएआई द्वारा अधिग्रहित करने का है।
इस जमीन के अधिग्रहण के एवज में एनएचएआई ने आधी जमीन का ही मुआवजा दिया है। यह मामला उच्च न्यायालय में पहुंचा जिस पर कोर्ट ने शेष जमीन के मुआवजे के आदेश दिए। बाद में एनएचएआई के अधिकारी की गिरफ्तारी का वारंट जारी किया और पुलिस अधीक्षक को यह वारंट 28 मार्च तक तालीम कराना था मगर यह वारंट तामील नहीं हुआ।
जबलपुर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस रवि मलिमठ की डबल बेंच ने बुधवार को पुलिस अधीक्षक को निलंबित करने का आदेश दिया।
इस आदेश में कहा गया है कि जब तक अदालत अगला आदेश जारी नहीं करती है तब तक पुलिस अधीक्षक को निलंबित रखा जाए। उच्च न्यायालय की डबल बेंच ने पुलिस महानिदेशक को स्वयं गैर जमानती वारंट 19 अप्रैल तक तामील करने के आदेश दिए हैं।
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