आधार कार्ड बनवाना अब आसान नहीं, राज्य सरकार ने लागू किया ये नियम
असम. एनआरसी को लेकर असम सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है. राज्य सरकार ने स्पष्ट किया कि एनआरसी के लिए अप्लाई करना अनिवार्य है, और जिन लोगों ने एनआरसी के लिए अप्लाई नहीं किया है, उन्हें आधार कार्ड भी नहीं दिया जाएगा.
राज्य की हिमंता बिस्वा सरमा सरकार ने कहा कि अगर एप्लिकेंट या उसके परिवार ने एनआरसी के लिए आवेदन नहीं किया है तो यूनिक आइडेंटिटी कार्ड (आधार) हासिल करने के लिए सभी आवेदन खारिज कर दिए जाएंगे. मुख्यमंत्री ने बताया कि यह फैसला कैबिनेट की मीटिंग में किया गया है जब उथल-पुथल बांग्लादेश के लोग घुसपैठ की कोशिश कर रहे हैं.
मुख्यमंत्री सरमा ने कहा, "असम पुलिस, त्रिपुरा पुलिस और बीएसएफ ने पिछले दो महीनों में घुसपैठ की कई कोशिशों को नाकाम किया है. यही वजह है कि बांग्लादेश से होने वाली घुसपैठ हमारे लिए चिंता की बात है. हमें अपने सिस्टम को मजबूत करना होगा और इसलिए आधार मकेनिज्म को टफ बनाया गया है." कैबिनेट मीटिंग के बाद मुख्यमंत्री ने बताया कि राज्य सरकार में जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट आधार आवेदकों के वेरिफिकेशन का काम देखेगी और हर जिले में एडिश्नल डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर इस काम के लिए जिम्मेदार होंगे.
सीएम ने बताया, "शुरुआती एप्लिकेशन के बाद, यूआईडीएआई राज्य सरकार को वेरिफिकेशन के लिए भेजेगी, और फिर एक सर्किल ऑफिसर इस बात की पुष्टि करेंगे कि आवेदक या उसके परिवार के सदस्यों ने एनआरसी के लिए अप्लाई किया है या नहीं. उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि ये नियम केंद्र सरकार के कर्मचारियों पर लागू नहीं होगा.