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फिर गर्माया राहुल गांधी की नागरिकता का मुद्दा, दो हाईकोर्ट में हो रही सुनवाई
jantaserishta.com
26 Sep 2024 9:54 AM GMT
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भाजपा नेता सुब्रमण्यम स्वामी की याचिका.
नई दिल्ली: दिल्ली हाई कोर्ट ने गुरुवार को केंद्र सरकार को निर्देश देते हुए कांग्रेस नेता राहुल गांधी की नागरिकता के मुद्दे पर इलाहाबाद हाई कोर्ट में लंबित याचिका की एक प्रति प्राप्त करने को कहा। कोर्ट ने कहा कि इसी तरह के मुद्दे पर एक याचिका पर इलाहाबाद उच्च न्यायालय में भी सुनवाई हो रही है और दो अदालतें एक ही मुद्दे पर एक साथ विचार नहीं कर सकतीं।
अदालत ने कहा कि इस मामले में आगे बढ़ने से पहले इलाहाबाद हाई कोर्ट में लंबित याचिका के बारे में स्थिति जानना न्याय के हित में होगा। हमने अखबार में पढ़ा है कि इलाहाबाद उच्च न्यायालय भी इस विवाद से जुड़ा हुआ है। दो अदालतें एक ही मुद्दे पर एक साथ सुनवाई नहीं कर सकतीं।
दिल्ली हाई कोर्ट के मनोनीत मुख्य न्यायाधीश मनमोहन और जस्टिस तुषार राव गेडेला की पीठ ने केंद्र सरकार को निर्देश देते हुए कहा कि, 'आप (केंद्र) इलाहाबाद हाई कोर्ट में याचिका की स्थिति की जांच करें और याचिका की एक प्रति भी प्राप्त करें। हम बस यह सुनिश्चित करना चाहते हैं कि हम किसी और के अधिकार क्षेत्र में हस्तक्षेप नहीं कर रहे हैं।'
हाई कोर्ट की डबल बेंच भाजपा नेता सुब्रमण्यम स्वामी की याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें उन्होंने गृह मंत्रालय को इस बात का निर्देश देने की मांग की है कि वह (मंत्रालय) उनके उस आवेदन पर निर्णय ले, जिसमें उन्होंने राहुल गांधी की भारतीय नागरिकता को रद्द करने की मांग की है। स्वामी ने अपनी याचिका में गृह मंत्रालय को यह निर्देश देने की मांग भी की कि वह लोकसभा में विपक्ष के नेता गांधी के खिलाफ उनके द्वारा दायर अभ्यावेदन पर स्थिति रिपोर्ट प्रस्तुत करे।
अधिवक्ता सत्य सभरवाल द्वारा दायर याचिका में कहा गया है कि 6 अगस्त 2019 को स्वामी ने मंत्रालय को एक पत्र लिखकर आरोप लगाया था कि गांधी ने ब्रिटिश सरकार के सामने स्वेच्छा से खुलासा किया था कि वह ब्रिटिश राष्ट्रीयता के नागरिक थे, जो कि ब्रिटिश पासपोर्ट रखने के बराबर है।
सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार के वकील ने अदालत से इलाहाबाद हाई कोर्ट में दायर याचिका की प्रति प्राप्त करने के लिए कुछ समय देने का आग्रह किया। जिसके बाद बेंच ने मामले की अगली सुनवाई 9 अक्टूबर को तय की है।
इससे पहले बुधवार को इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने केंद्र सरकार से पूछा था कि क्या उसने नागरिकता अधिनियम, 1955 के तहत दायर उस अभ्यावेदन पर कोई निर्णय लिया है, जिसमें गांधी के ब्रिटिश नागरिकता रखने के आरोपों की जांच करने के लिए कहा गया है। पीठ कर्नाटक के भाजपा कार्यकर्ता एस विग्नेश शिशिर द्वारा दायर जनहित याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें दावा किया गया है कि उन्होंने गांधी के ब्रिटिश नागरिक होने के मुद्दे पर विस्तृत जांच की है और उन्हें कई नई जानकारियां मिली हैं।
दिल्ली हाई कोर्ट में दायर अपनी याचिका में सुब्रमण्यम स्वामी ने आरोप लगाते हुए कहा है कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भारतीय नागरिक होते हुए भी संविधान के अनुच्छेद 9 और भारतीय नागरिकता अधिनियम का उल्लंघन किया है और ऐसे में अब वह भारतीय नागरिक नहीं रहेंगे। उन्होंने बताया कि अपनी शिकायत की स्थिति के बारे में जानने के लिए उन्होंने मंत्रालय को कई ज्ञापन भेजे, लेकिन न तो कोई कार्रवाई की गई है और न ही उन्हें इसके बारे में सूचित किया गया है।
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