भारत

समान नागरिक संहिता कानून है या साजिश....जानिए?

Nilmani Pal
5 July 2023 9:38 AM GMT
समान नागरिक संहिता कानून है या साजिश....जानिए?
x

प्रोफेसर ए.एच.गहलोत.

कुछ मूर्ख अभी भी इस गलतफहमी में हैं कि यूसीसी एक मुस्लिम विरोधी कानून है। किसी को वास्तव में अपनी अज्ञानता पर दया और शर्म आनी चाहिए। यथार्थ में; यूसीसी विशेष रूप से एससी, एसटी और ओबीसी के खिलाफ उनके अधिकारों को पूरी तरह से छीनने के लिए बुनी गई एक साजिश है।कुछ मुस्लिम चमचों (नेताओं) को यूसीसी के विरोध में कुछ शोर मचाने के लिए नियुक्त किया गया है ताकि यह धारणा बनाई जा सके कि यह कानून पूरी तरह से मुसलमानों के खिलाफ है। लेकिन अगर हम ऐसा मानते हैं तो हम शापित होंगे। इस कानून से मुसलमानों को ज्यादा से ज्यादा जो नुकसान हो सकता है वह प्रतीकात्मक नुकसान है। मुसलमान पहले से ही अपनी एक नियमित प्रणाली के साथ एक विशिष्ट धार्मिक इकाई हैं। वे इस स्थिति से वैसे ही उबरेंगे जैसे उन्होंने अतीत में दूसरों की ऐसी साजिशों पर काबू पाया था। मुसलमान 73 वर्षों तक साम्यवादी रूस के समान नागरिक संहिता से बचे रहे। अंत में रूस घुटनों पर आ गया।

आम धारणा के विपरीत, यूसीसी वास्तव में एससी, एसटी, ओबीसी समुदायों को सबसे अधिक नुकसान पहुंचाने के लिए बाध्य है। यदि यूसीसी पारित हो जाता है, तो हमारे संविधान द्वारा बहुजन समाज को दिए गए सभी विशेषाधिकार समाप्त हो जाएंगे। दूसरे अत्याचार अधिनियम गंभीर खतरे में पड़ जायेगा. इस अधिनियम के लाभों को कुछ समय के लिए समाज के एक निश्चित वर्ग को मूर्ख बनाने के लिए बरकरार रखा जा सकता है, और फिर प्रावधान को धीरे-धीरे कम किया जाएगा जब तक कि पूरा कानून रद्द नहीं हो जाता। डॉ. बाबासाहेब अम्बेडकर द्वारा आदिवासियों को उनके "जल, जंगल, ज़मीन", उनकी पहचान और उनकी अस्मिता के संबंध में दिए गए विशेष विशेषाधिकार, सभी को यूसीसी द्वारा पूरी तरह से निरस्त कर दिया जाएगा।

हमारे संविधान की पांचवीं और छठी अनुसूची के अनुसार, किसी गैर-आदिवासी या यहां तक कि सरकार को भी आदिवासी इलाकों में जमीन खरीदने या बेचने की इजाजत नहीं है। किसी गैर-आदिवासी (गैर-आदिवासी) को कलेक्टर की स्पष्ट अनुमति के बिना किसी भी आदिवासी भूमि को खरीदने की अनुमति नहीं है। जमीन खरीदने के बाद भी किसी गैर-आदिवासी को केवल 3-5 फीट नीचे तक ही जमीन का उपयोग करने की अनुमति है। उपरोक्त गहराई से परे भूमि आदिवासियों की होगी।

उपग्रहों और भौगोलिक सर्वेक्षणों की मदद से सरकार ने हमारी आदिवासी भूमि में समृद्ध और दुर्लभ खनिज संपदा के खजाने का पता लगाया है। यह यूसीसी उन सभी संसाधनों को हड़पने की एक भ्रामक साजिश के अलावा और कुछ नहीं है। यूसीसी के कार्यान्वयन के साथ, धारा 371 के आधार पर उत्तर पूर्वी नागालैंड को दिए गए सभी प्रावधान समाप्त हो जाएंगे। जनजातीय भूमि पर लागू अधिकांश विशेषाधिकार देश के अन्य हिस्सों को नहीं दिए जाते हैं। ये सभी विशेषाधिकार स्वतः ही शून्य हो जायेंगे। वास्तव में एक आदिवासी की स्थिति उसकी ही भूमि में एक अजनबी की हो जाएगी।

एक बार यह पूरा हो गया, तो बांधों, अभयारण्यों, विशेष आर्थिक क्षेत्रों और सौर संयंत्रों के निर्माण के बहाने आदिवासियों को उनकी ही जमीन से बेदखल कर दिया जाएगा। अपनी ही ज़मीन से निर्वासित होकर वही आदिवासी बड़े और महानगरीय शहरों में ठेका मज़दूर के रूप में काम करने के लिए मजबूर होंगे। भारतीय लोकतंत्र के सभी स्तंभों पर ब्राह्मणों ने ईवीएम और धनबल का इस्तेमाल कर कब्ज़ा कर लिया है। भविष्य में बनाया गया कोई भी कानून पूरी तरह से ब्राह्मणवादियों के शपथ दस्तावेज़ के अनुसार होगा; मनुस्मृति.

यूसीसी हमारे संविधान की आत्मा पर अंतिम आघात होगा। यूसीसी से परे संविधान का कुछ भी नहीं रहेगा, सिवाय उस दृश्य संरचना के, जिसमें कोई आत्मा नहीं है। यदि हम यूसीसी का विरोध नहीं करते हैं और मुसलमानों को इसके खिलाफ खड़े होने देते हैं, तो संघी यूसीसी को मुस्लिम विरोधी कानून के रूप में पेश करेंगे, बहुमत का समर्थन जुटाएंगे और अंततः इस कानून को पारित कराने में सफल होंगे। लाजिमी है कि हम खुद आगे बढ़कर यूसीसी का विरोध करें और इसे उसी तरह रोकें, जैसे किसानों ने कृषि बिल रोका था। वरना यह कानून हमारे संविधान को कैंसर की तरह खा जाएगा।

हाल के दिनों में यह देखा गया है कि कैसे मूल रूप से एससी, एसटी, ओबीसी के खिलाफ बनाए गए कानूनों को मीडिया और आईटी सेल द्वारा भ्रामक रूप से मुस्लिम विरोधी कानून के रूप में चित्रित किया गया था और फिर समय के साथ वही कानून हम पर लागू कर दिए गए।

सीएए, एनआरसी सबसे अच्छा उदाहरण है: अकेले असम में 14 लाख से अधिक एससी और ओबीसी सीएए, एनआरसी से प्रभावित थे। दूसरी ओर केवल 5 लाख मुसलमान प्रभावित हुए। ज्यादातर लोगों को दस्तावेजों में गलतियों के कारण परेशानी उठानी पड़ी। मनुवादी अच्छी तरह जानते थे कि मुस्लिम नहीं बल्कि आदिवासी हैं जिनके पास अपनी नागरिकता साबित करने के लिए दस्तावेज नहीं हैं। वे अच्छी तरह से जानते थे कि परिणामस्वरूप सबसे अधिक प्रभावित और निर्वासित मुलनिवासी आदिवासी होंगे, मुसलमान नहीं। इस प्रकार यह बहुत महत्वपूर्ण है कि हम और हमारे आदिवासी संगठन आगे बढ़ें और यूसीसी को आगे बढ़कर रोकें क्योंकि यह हम आदिवासियों के लिए "करो या मरो" की स्थिति है। एक बार यूसीसी लागू हो जाए तो हिंदू राष्ट्र व्यावहारिक रूप से स्थापित वास्तविकता बन जाएगा। केवल औपचारिक घोषणा ही शेष रहेगी कि अब तक हिंदू राष्ट्र की स्थापना हो चुकी है।

Next Story