भारत

ताश खेलना है अपराध? सुप्रीम कोर्ट में पुलिस कांस्टेबल ने लगाई याचिका, नोटिस जारी

jantaserishta.com
19 Nov 2021 1:56 PM IST
ताश खेलना है अपराध? सुप्रीम कोर्ट में पुलिस कांस्टेबल ने लगाई याचिका, नोटिस जारी
x
फाइल फोटो 
जानें पूरा मामला.

नई दिल्ली: जुए के अपराध की व्याख्या से जुड़ी ने एक विशेष अनुमति याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी किया है. याचिका में सवाल उठाया गया कि क्या जुआ अधिनियम, 1867 के तहत ताश खेलने के लिए दोषी ठहराए गए शख्स को ऐसा अपराध कहा जा सकता है जो 'नैतिक पतन' के बराबर है. मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के 2019 के फैसले के खिलाफ सतेंद्र सिंह तोमर द्वारा दायर याचिका पर जस्टिस एमएम सुंदरेश औऱ जस्टिस संजय किशन कौल की बेंच ने नोटिस जारी किया.

ग्वालियर हाईकोर्ट की एक खंडपीठ ने एक एकल न्यायाधीश के आदेश को रद्द कर दिया था. इसमें स्क्रीनिंग कमेटी को पुलिस में कांस्टेबल के पद के लिए याचिकाकर्ता की उम्मीदवारी को रद्द करने के अपने फैसले पर पुनर्विचार करने का निर्देश दिया गया था. आरोप था कि याचिकाकर्ता ने एक कॉलोनी में ताश खेलने के लिए 1867 अधिनियम की धारा 13 के तहत दोषी ठहराए जाने के कारण नैतिक पतन का कार्य किया था. स्क्रीनिंग कमेटी ने कहा कि वह अनुशासित बल में नौकरी के लिए फिट नहीं है. यह कहते हुए कि इस तरह के उम्मीदवार की भर्ती न करना नियोक्ता के विवेक पर है, एकल न्यायाधीश के आदेश के खिलाफ डिवीजन बेंच के समक्ष एक अपील दायर की गई, जिसे 23 जनवरी, 2019 को अनुमति दी गई थी. उक्त आदेश सुप्रीम कोर्ट के समक्ष लगाया जाता है.
बेंच ने कहा कि मध्य प्रदेश राज्य बनाम अभिजीत सिंह पवार में सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए फैसले के मद्देनजर, एकल न्यायाधीश के फैसले को बरकरार नहीं रखा जा सकता है. अभिजीत सिंह पवार के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि एक उम्मीदवार द्वारा उसके खिलाफ लंबित आपराधिक मामलों के बारे में खुलासा किए जाने के बाद भी नियोक्ता के पास पूर्ववृत्त और उम्मीदवार की उपयुक्तता पर विचार करने का अधिकार होगा.
तोमर की विशेष अनुमति याचिका में उनके वकील ने तर्क दिया कि अधिनियम, 1867 की अनुसूची में अपराधों की सूची में धारा 13 के तहत अपराध का उल्लेख नहीं किया गया है. लेकिन इसे केवल अपराधों की उदाहरणात्मक सूची के रूप में देखा गया है और यह संपूर्ण नहीं है.
jantaserishta.com

jantaserishta.com

भारत के भले ही किसी कोने में आप रह रहे हों, जनता से रिश्ता वेबसाइट पर आपके राज्य की हर छोटी-बड़ी खबर मिलेगी। राजनीति, खेल, चुनाव, बिजनेस, सिनेमा, इस प्लैटफॉर्म पर बस एक क्लिक करते ही हमेशा पाएं ताजा खबरें। उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, गुजरात, छत्तीसगढ़, झारखंड, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, जम्मू-कश्मीर, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल समेत देश के बाकी राज्यों और शहरों की कोई जानकारी हो, हम आपको देते हैं। सियासी रण हो या बजट का मौसम, कहां चल रहा क्या सियासी दांव-पेच, आपके गांव में किसकी सरकार, हर अपडेट यहां आपको मिलेंगे। तो फिर अपने राज्य की हर हलचल के लिए जुड़े रहिए जनता से रिश्ता के साथ।

    Next Story