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मुख्तार अंसारी के बांदा जेल से लखनऊ जाने के दौरान लीक हुई जानकारी के मामले में जांच शुरू, इधर इस मामले में पड़े छापे

jantaserishta.com
30 March 2022 3:01 AM GMT
मुख्तार अंसारी के बांदा जेल से लखनऊ जाने के दौरान लीक हुई जानकारी के मामले में जांच शुरू, इधर इस मामले में पड़े छापे
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बाराबंकी: उत्तर प्रदेश के बाहुबली नेता मुख्तार अंसारी के एंबुलेंस कांड में डॉ अलका राय और उनके भाई शेषनाथ राय को बाराबंकी कोर्ट ने तीस दिनों के लिए न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है. बता दें कि मऊ पहुंची पुलिस की टीम ने श्याम संजीवनी अस्पताल पर छापेमारी कर डॉ. अलका राय और शेषनाथ राय को गिरफ्तार कर अपने साथ बाराबंकी लाई थी.

अलका और शेषनाथ पर मुख्तार अंसारी को एंबुलेंस के जरिए सहायता मुहैया कराये जाने का आरोप है. इस मामले में दोनों करीब 8 महीनों तक जेल में रहने के बाद जमानत पर रिहा हुए थे लेकिन अब मुख्तार अंसारी समेत 13 लोगों के खिलाफ गैंगेस्टर एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज हुआ है. इसके बाद डॉ. अलका राय और शेषनाथ को दोबारा जेल भेजा गया.
वहीं इस मामले में अब मुख्तार अंसारी को भी बाराबंकी कोर्ट में पेश किया जा सकता है क्योंकि कानून के जानकारों के मुताबिक गैंगस्टर एक्ट लगने के बाद इस केस में अब मुख्तार की पेशी के बिना पुलिस रिमांड नहीं ले सकती है.
बता दें कि इस मामले में मुख्तार अंसारी समेत पांच लोग जेल में बंद हैं, जबकि बाकी 8 आरोपी अभी भी फरार हैं. ऐसे में बाराबंकी के एसपी अनुराग वत्स ने बाकी सभी आरोपियों की गिरफ्तारी के लिये तीन टीमें गठित की हैं जो मऊ, गाजीपुर, प्रयागराज और लखनऊ में छापेमारी कर रही हैं. इन सभी आरोपियों की संपत्ति गैंगस्टर एक्ट 14 (1) के तहत जब्त की जाएगी.
जिन आठ आरोपियों को अभी तक नहीं पकड़ा जा सका है उसमें राजनाथ यादव, आनंद यादव, सुरेंद्र शर्मा, मो. शाहिद, फिरोज कुरैशी, सलीम, मो. सुहैब मुजाहिद और मो. जाफरी उर्फ शाहिद बाहर हैं. इन सभी आरोपियों की गैंगस्टर एक्ट के तहत ही गिरफ्तारी होगी.
दरअसल पंजाब के रोपड़ जेल में बंद मुख्तार अंसारी को मार्च 2021 में मोहाली कोर्ट में पेश किया गया था. इस दौरान अंसारी को जिस एंबुलेंस से कोर्ट ले जाया गया था उसका नंबर देख कर सभी चौंक पड़े थे. इसका नंबर बाराबंकी का था और रजिस्ट्रेशन फर्जी निकला था.
जांच के बाद प्रशासन ने नगर कोतवाली में केस दर्ज कराया था. इसी मामले में अब शहर कोतवाल सुरेश पांडेय ने मुख्तार अंसारी समेत उसके 13 साथियों पर गैंगस्टर एक्ट के तहत केस दर्ज कराया था.
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